Thursday, April 25, 2024

जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में मतभेद उभरा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक नया विवाद तब उत्पन्न हो गया जब कॉलेजियम के दो सदस्यों ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति के लिए भेजे गए एक पत्र पर आपत्ति जताई और सहमति देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ललित ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कॉलेजियम में अपने साथी जजों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति मांगी थी।विधिक क्षेत्रों में चर्चा है कि चीफ जस्टिस ललित नवम्बर में अवकाश ग्रहण करने के पहले सुप्रीम कोर्ट में सभी नियुक्तियां कर लेना चाहते हैं। अब कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ललित ने उन्हें फिर से पत्र लिखकर उनके रुख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर दृढ़ हैं कि आमने-सामने विचार-विमर्श के बजाय “संचलन द्वारा एक कॉलेजियम बैठक आयोजित करने” की प्रक्रिया अनसुनी है और वे इसके पक्षकार नहीं हो सकते ।

यह भी कहा जा रहा है कि संघ पृष्ठभूमि के एक वकील के नाम को लेकर जजों में रिजर्वेशन है, हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया कि दोनों न्यायाधीशों ने केवल उस पत्र पर आपत्ति जताई जो प्रसारित किया गया था, न कि उन उम्मीदवारों के लिए जिनकी सिफारिश की गई है।  

पत्र में पदोन्नति के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई थी उनमें जस्टिस रविशंकर झा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस पीवी संजय कुमार (मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन का नाम शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों की पुष्टि के लिए कॉलेजियम 30 सितंबर को एक बैठक करने वाला था। हालाँकि, बैठक नहीं हो सकी क्योंकि दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ उस दिन रात 9:10 बजे तक अदालत में सुनवाई करते रहे थे।

दरअसल चीफ जस्टिस ललित ने 1 अक्टूबर को कॉलेजियम के सभी न्यायाधीशों को पत्र भेजा था, जिसके बाद दो न्यायाधीशों ने सहमति देने से इनकार कर दिया।दरअसल एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ललित ने कॉलेजियम में अपने साथी न्यायाधीशों की लिखित सहमति मांगकर सुप्रीम कोर्ट में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लिखित प्रस्ताव सदस्यों को भेजा था ।

परंपरा के रूप में, कॉलेजियम के सदस्य – सर्वोच्च न्यायालय के पहले पांच न्यायाधीश – नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसित किए जाने वाले नामों पर शून्य करने के बाद व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करते हैं।हालांकि, इस बार, चीफ जस्टिस ललित ने कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे चार नामों पर अपनी सहमति दें, क्योंकि 30 सितंबर को होने वाली कॉलेजियम की अंतिम बैठक न्यायाधीशों में से एक की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी। अदालत अगले दिन दशहरा की छुट्टी के लिए टूट गई और अब अदालत 10 अक्टूबर को फिर से खुलेगी। चीफ जस्टिस ललित के अलावा, कॉलेजियम में वर्तमान में जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, एसए नज़ीर और केएम जोसेफ शामिल हैं।

चर्चा है कि जस्टिस ललित का पत्र अन्य चार जजों को शनिवार को कॉलेजियम में मिला। पत्र में कहा गया था कि चीफ जस्टिस द्वारा प्रस्तावित सभी चार नामों पर कॉलेजियम की पिछली बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था, और संभावित नामों के न्यायिक प्रदर्शन के रिकॉर्ड भी कॉलेजियम के सदस्यों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ललित के अलावा, एक अन्य कॉलेजियम सदस्य ने शीर्ष अदालत में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी थी , जबकि कॉलेजियम के दो अन्य सदस्यों ने जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा था।

उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध 29 न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने और सीजेआई ललित के 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, रिक्तियां बढ़कर 7 न्यायाधीशों की हो जाएंगी। पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस ललित के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए एक सिफारिश की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता का नाम पदोन्नति के लिए प्रस्तावित किया गया था।

चीफ जस्टिस ललित 8 नवंबर को कार्यालय छोड़ देते हैं, और उनके बाद वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर जस्टिस चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगले चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति के लिए सरकार की अधिसूचना इस महीने के अंत में आने की उम्मीद है।

जस्टिस ललित द्वारा प्रस्तावित चार नामों में से, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथन सीजेआई बन सकते थे यदि उनके नाम को कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया जाता और सरकार भी मंजूरी दे देती । यदि उनकी नियुक्ति होती तो वह अगस्त 2030 में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला से पदभार ग्रहण करते, और उनका सीजेआई के रूप में लगभग नौ महीने का कार्यकाल हो सकता था। कॉलेजियम बार से कम से कम एक सिफारिश करने के के सवाल पर एक वर्ग ने महसूस किया कि सिफारिश संभावित सीजेआई उम्मीदवार के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे न्यायाधीशों के लिए “अनुचित” के रूप में देखा जाएगा। यदि पदोन्नत किया जाता है, तो जस्टिस झा और जस्टिस करोल 2026 में पद छोड़ देते जबकि जस्टिस कुमार 2028 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त होते । सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को एक प्रस्ताव के माध्यम से उड़ीसा, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इसने उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों और तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की भी सिफारिश की।

अभी दो दिन पहले ही भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज को लेकर विभिन्न तबकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रमना ने कहा था कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज के संबंध में सरकार, वकीलों के समूहों और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चिंताओं को उठाया गया है। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस रमना एशियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स एसोसिएशन इंक के राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता शिखर सम्मेलन में “सांस्कृतिक विविधता और कानूनी पेशे” विषय पर बोल रहे थे। जस्टिस रमना ने स्पष्ट किया कि वह इस बात पर अटकलें नहीं लगा रहे हैं कि भारत में व्यवस्था अच्छी है या नहीं, या कोई अन्य प्रणाली बेहतर होगी या नहीं। उन्होंने कहा कि शायद ऐसे कई मुद्दे हैं जो अन्य देशों में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह सच है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की कुछ अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

न्यायपालिका में विविधता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए पूर्व सीजेआई ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संदर्भ में विकसित एक अनूठी प्रणाली है, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका के प्रभाव को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित किया गया है।

जस्टिस रमना ने कहा कि अल्पसंख्यकों, और विभिन्न क्षेत्रों, या संस्कृतियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। हमने न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करते समय इन सभी को ध्यान में रखने की कोशिश की। आगे कहा कि हालांकि, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बेंच पर विविधता को एक अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायपालिका के भीतर विविधता बार की विविधता से उत्पन्न होती है, जो स्वयं विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों के कानूनी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से बहती है। वे न्यायपालिका के लिए फीडर सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हमें विभिन्न पृष्ठभूमि-सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक-से व्यक्तियों के लिए शिक्षा और कानूनी पेशे के भीतर बाधाओं को कम करके शुरू करना चाहिए। यह अंततः एक ऐसी न्यायपालिका के अंतिम लक्ष्य को पूरा करेगा जो वास्तव में विविधतापूर्ण हो, जो हमारे समाज और राष्ट्र को प्रतिबिंबित करती हो।

जस्टिस रमना ने कहा कि मेरे समय में दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर जज के रूप में, और बाद में, भारत के चीफ जस्टिस के रूप में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में मुझे कुछ भागीदारी और अनुभव रहा है। मैंने हमारे द्वारा भेजी गई सिफारिशों के माध्यम से बेंच पर विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा की गई लगभग सभी सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। मुझे गर्व है कि हमारी सिफारिशों के परिणामस्वरूप किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट में बेंच पर सबसे बड़ी संख्या में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। भारत को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने की भी उम्मीद है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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