Wednesday, April 24, 2024

जनतंत्र के लिए सबसे बड़ी महामारी साबित हुआ कोविड

विश्व प्रसिद्ध रचना ‘रॉबिन्सन क्रूसो’ के लेखक डैनियल डेफो, (1660-1731) बहुआयामी किस्म के व्यक्ति थे, व्यापारी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, पर्चे भी लिखते थे। लंदन के निवासी रहे डैफो ने उनके जमाने में आए प्लेग की महामारी, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, बाकायदा एक लंबा पर्चा लिखा है, ‘ए जर्नल आफ द इयर आफ द प्लेग’ जो वर्ष 1722 में प्रकाशित हुआ था।

https://www.theguardian.com/global/commentisfree/2020/dec/20/pandemic-behavior-coronavirus-plague-defoe

महामारी के दिनों में लोगों का व्यवहार, सामाजिक व्यवहार तथा प्रशासन के स्तर पर कैसे चीजे़ं चलती हैं, इसके बारे में वह अपना अवलोकन प्रस्तुत करते हैं, वह अपने आप में दिलचस्प है। सरकारें किस तरह असली स्थिति से लोगों को अवगत कराने से बचती हैं, गलत आंकड़ें पेश करती हैं, इसका भी वह वर्णन करते हैं, किस तरह बीमारी के लिए ‘अन्य’ को जिम्मेदार ठहराती हैं, इसकी भी वह बात करते हैं।

इस रिपोर्ट के अंश को पलटते हुए बरबस कोविड महामारी से निपटने में सरकारी प्रयासों की खामियों की याद आना स्वाभाविक है।

फिलवक्त़ यह तो पता नहीं कि क्या 17वीं सदी के ब्रिटेन में भी ऐसे ‘अन्य’ कहे गए लोगों पर, समुदायों पर मुकदमे चलाए गए थे या नहीं या उन्हें निशाना बना कर प्रताड़ित किया गया था नहीं, लेकिन 21वीं सदी के भारत में तो कोविड महामारी ने ऐसे नज़ारों को बहुत देखा, जब समुदाय विशेष पर इसका लांछन लगाया गया, उससे जुड़े लोगों को प्रताड़ना का शिकार बनाया गया।

तबलीगी जमात को कोविड महामारी के सुपर स्प्रेडर के तौर पर चिन्हित करने की चंद माह पहले चली उस बहस की ओर मुड़ कर देखें, जब किस कदर लागों के एक हिस्से को निशाना बनाया गया और अब वह समूची बहस इतिहास का हिस्सा बना दी गई है।

यह उसी उदासी का ही प्रतिबिंबन है कि तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल होने आए छत्तीस विदेशियों को रिहा करते हुए दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस के बारे में जो तीखी बातें कहीं उस पर मौन ही बना रहा। मालूम हो कि दिल्ली में तबलीगी जमात के सम्मेलन में आए इन विदेशियों पर कोविड के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और कोविड-19 के संक्रमण में विस्फोट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था।

फैसला देते हुए मैजिस्ट्रेट ने इस संभावना को रेखांकित किया कि ‘मुमकिन हो कि पुलिस ने इन लोगों को दुर्भावना से प्रेरित होकर पकड़ा हो तथा केंद्रीय ग्रह मंत्रालय के निर्देशों के तहत फंसाना चाहा हो।’
(‘[p]olice picking up these individuals with the malicious intention of implicating them under the directions of the Union home ministry.”(https://www.telegraphindia.com/opinion/justice-again-tablighi-acquittal/cid/1800862)

निश्चित ही यह कोई पहला मौका नहीं था कि अदालतों ने कोरोना संक्रमण के लिए संस्था विशेष या समुदाय विशेष से जुड़े लोगों को चुन-चुन कर निशाना बनाने को लेकर अपनी घोर असहमति प्रकट की हो।

मुंबई उच्च अदालत की औरंगाबाद पीठ ने तो ऐसे मसले पर सरकार की बुरी तरह भर्त्सना की-
‘एक राजनीतिक सरकार ने बली का बकरा बनाने की कोशिश की जब एक महामारी या आपदा चल रही थी और परिस्थितियां बता रही हैं कि ऐसी संभावना है कि इन विदेशियों को इसके लिए चुना गया।’  
(“A political government tries to find a scapegoat when there is pandemic or calamity and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats,”   (https://thewire.in/law/tablighi-jamaat-foreigners-mumbai-court-acquits-20-covid-19-coronavirus)   

सवाल उठता है कि क्या एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने में उनकी कथित भूमिका को लेकर तथा उनके हाशियाकरण को लेकर कभी हुक्मरानों को या उनसे संबंधित तंजीमों को कभी जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा? क्या वह अपने इन कारनामों को लेकर कभी जनता से माफी मांगेंगे?

क्या मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जो इस घृणित मुहिम में शामिल था और जिसने भारत के समावेशी सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की काफी कोशिश की, क्या उसे कभी अपनी इन हरकतों के लिए तथा इसके चलते अल्पसंख्यक समुदायों के अधिक हाशियाकरण को मुमकिन बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा?

निश्चित ही नहीं, कमसे कम आने वाले भविष्य में।

यह ऐसा वक्त है कि विशिष्ट समुदाय के इस खुल्लमखुल्ला ‘अन्यीकरण’ को, किसी धार्मिक संस्था के दानवीकरण को रफ़्ता-रफ़्ता सामान्यीकृत किया जा रहा है और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहे हैं। आज आलम यह है कि यह लांछनाकरण जो पहले विशिष्ट समुदायों तक या समाज के तबकों तक सीमित था या असहमति रखने वाले विद्वानों एक्टिविस्टों तक सीमित था, वह सिलसिला अब व्यापक जनांदोलनों तक भी पहुंच गया है, जिन्होंने हुकूमत द्वारा पेश किए जा रहे वर्चस्ववादी आख्यान को चुनौती दी है।

‘तीन दमनकारी फार्म बिलों के विरोध में खड़े ऐतिहासिक किसान आंदोलन को देखें।

एक माह से अधिक वक्त बीत गया, जब लाखों किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं ताकि इन दमनकारी कानूनों को सरकार वापस ले, जिनके जरिए उन्हें लगता है कि इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बरबादी के वॉरंट पर दस्तख़त किए हैं। किसानों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए देश भर में भी समर्थन मिल रहा है। देश के कोने-कोने में इस मसले पर किसान और उनकी मित्र शक्तियां संघर्षरत हैं।

सरकार के अपने जो भी दावे हों कि यह तीनों कानून, जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के जरिए जारी किया गया था और जिन्हें तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताख पर रखते हुए संसद में पास किया गया, किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन यह सभी के लिए साफ हो रहा है कि इनके जरिए राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती का रास्ता सुगम करने, उन्हें आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने के रास्ते सुगम किए जा रहे हैं। लोगों के लिए यह भी साफ है कि यह महज किसानों का सवाल नहीं है, बल्कि इसके जरिए करोड़ों मेहनतकश अवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो रहा है।

इसके बजाय कि सरकार इन आंदोलनरत किसानों के साथ एक सार्थक वार्ता करे उसकी तरफ से इस आंदोलन के दमन तथा उसके विकृतिकरण की तमाम कोशिशें चल रही हैं। एक दिन भी नहीं बीतता जब इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई नया शिगूफा, कोई नयी गाली उछाली जाती है। किसानों को ‘खालिस्तान समर्थक’, माओवादी कहलाने से लेकर ‘अर्बन नक्सल और उन्हें राष्ट्रद्रोही या फर्जी किसान क्या-क्या नहीं कहा जा रहा है।

दरअसल यह इस आंदोलन की अंदरूनी ताकत थी और न केवल भारत के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर उसे मिले व्यापक समर्थन का मसला था कि यह तमाम गालियां, यह विकृतिकरण तूल नहीं पकड़ पाया और हुकूमत को अपनी जुबां बदलनी पड़ी। अब उसकी तरफ से एक नया शिगूफा और छोड़ा गया है कि यह दरअसल विपक्ष द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। यह अलग बात है कि किसानों के साझे मोर्चे ने बार-बार साफ किया है कि किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है।

अपनी उन पुरानी रणनीतियों को असफल होते देख कर, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सीएए विरोधी आंदोलन के दमन के लिए किया था, और इस बात को मददेनज़र रखते हुए कि देश की उच्चतम अदालत ने भी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों पर जोर दिया है, सरकार अपने आप को एक दुविधा की स्थिति में देख रही है।

और इस मसले पर राष्ट्रव्यापी चर्चा को रोकने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, वह अधिक चिंतनीय है।

उन्होंने कोविड के नाम पर संसद के शीत सत्र को रदद किया है।

इसके लिए जो तर्क उन्होंने दिया है वह कम विवादास्पद नहीं है।

यह सही ही पूछा जा रहा है कि अगर कोविड महामारी के दिनों में सरकार विधानसभा के चुनावों को तथा अन्य स्थानों पर स्थानीय चुनावों को इजाज़त दे सकी, तो फिर संसद सत्र बुलाने में उसे अचानक आपत्ति क्यों दिखी? गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनावों के करने की जब चर्चा चल पड़ी थी तब प्रमुख विपक्षी पार्टी की तरफ से उन दिनों यह मांग की गई थी कि कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए चुनाव को टाला जाए, लेकिन सरकार ने चुनावों को होने दिया था।

एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि जीवन सामान्य हो चला है, सितंबर माह में- कोविड के बावजूद उसने संसद सत्र का आयोजन किया/उसे छोटा किया गया और सवाल जवाब का सत्र भी समाप्त किया गया, तब दिसंबर माह में संसद सत्र को रद्द किया जाना, इसी बात को दर्शाता है कि वह किसानों के ऐतिहासिक किस्म के जनांदोलन से उठी चर्चाओं से बचना चाहती है। याद रहे विगत एक माह से जारी इस आंदोलन ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पश्चिमी मुल्कों में भी समर्थन की एक लहर पैदा की है, केंद्र सरकार के तमाम सहयोगी दलों में भी सरकार के इस अड़ियल रवैये को देख कर बेचैनी पैदा की है तथा कुछ पार्टियों ने उसका साथ भी छोड़ा है।

यह भी पूछा जा रहा है कि क्या महामारी के दिनों में अध्यादेश के तौर पर जारी कृषि विधेयकों पर चूंकि संसद की मुहर लगानी थी, इसलिए सितंबर में सत्र आयोजित किया गया और आज की तारीख में जब इन बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आक्रोश उमड़ पड़ा है, सरकार ने संसद सत्रा को टाल दिया है, ताकि वह उससे उभरे सवालों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होने से बचे। मालूम हो कि कृषि बिलों के बहाने यह धारणा जनसाधारण में बलवती हो रही है कि सरकार को अपने खासम खास गिने चुने पूंजीपतियों की, अडानियों और अंबानियों की ही फिक्र है और उसे मेहनतकश जनता के सुख-दुख से कोई लेना देना नहीं है।

सरकार को इस बात का भी अंदाज़ा रहा होगा कि अगर संसद सत्र होता तो उसे चीन के मुददे पर भी असहज होना पड़ता।

याद रहे कि पड़ोसी मुल्क चीन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में कथित तौर पर की गई घुसपैठ की जो ख़बरें आ रही हैं, ऐसी ख़बरें जिन्हें मुख्यधारा के मीडिया के एक हिस्से में भी जगह मिली है, उसे लेकर भारत सरकार की एक किस्म की उदास प्रतिक्रिया का मुददा भी संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार ढंग से उभरता।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने एक व्याख्यान में जनतंत्र के तीन ‘डी’ की बात की थी। उनके मुताबिक डिबेट/बहस मुबाहिसा, डिसेंशन/ असहमति और डिसीजन/ निर्णय’ यह लोकतंत्रा के तीन ‘डी’ हैं, कहने का तात्पर्य बहस मुबाहिसा, असहमति और निर्णय, यह तीनों जनतंत्र की आत्मा हैं।

सवाल उठता है कि उस जनतंत्र का क्या स्वरूप बचता है जब बहस मुबाहिसे को सचेतन तौर पर स्थगित किया जाता है, असहमति पर अधिकाधिक लांछन लगाया जाता है और निर्णयों को अधिकाधिक केंद्रीकृत किया जाता है?

‘नीति आयोग’ के सीईओ अमिताभ कांत के उस विवादास्पद वक्तव्य कि भारत में ‘अत्यधिक जनतंत्र है’ (https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/reform-as-per-mr-amitabh-kant-7098586/) के विपरीत यही देखने में आ रहा है कि हम जनतंत्र के अधिकाधिक संकुचन की दिशा में, भारत के ‘कम जनतंत्रा’ होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।

मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से भारत के ‘नए इंडिया’ में प्रवेश की बात का ढिंढोरा अक्सर पीटा जाता है, अब यही कहना मुनासिब होगा, यह ‘नया इंडिया’ जनतंत्र के अधिकाधिक संकुचन की और रफ़्ता-रफ़्ता अधिनायकतंत्र की तरफ उन्मुख होने की यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी बनता दिख रहा है।

(सुभाष गाताडे लेखक-चिंतक और स्तंभकार हैं आप आजकल दिल्ली में रहते हैं।)

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