Saturday, April 20, 2024

कानून मंत्री का ‘राग कालेजियम’ जारी, न्यायिक नियुक्तियों पर टकराव संभव

न्यायिक नियुक्तियों पर नये चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सरकार के बीच टकराव हो सकता है क्योंकि जब से अगले चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुयी है ,जो 9 नवम्बर को चीफ जस्टिस का पदभार सम्भालेंगे, तब से कानून मंत्री किरन रिजिजू का ‘राग कॉलेजियम’ जारी है।

कानून मंत्री रिजिजू ने एक बार फिर अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की और कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली का मूल दोष यह है कि न्यायाधीश उन सहयोगियों की सिफारिश कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं। जाहिर है, वे किसी ऐसे न्यायाधीश की सिफारिश नहीं करेंगे जिसे वे नहीं जानते। एक महीने में यह दूसरी बार है जब रिजिजू ने देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रणाली की आलोचना की है।

न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” कहने वाले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के ताजा  बयान ने न्यायिक नियुक्तियों पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है। एक मंत्री के रूप में रिजिजू ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित अधिकांश नियुक्तियों को तेजी से मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया भर में, न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। लेकिन भारत में वे ऐसा करते हैं।

इंडिया टुडे द्वारा शुक्रवार को ‘रिफॉर्मिंग ज्यूडिशियरी’ पर आयोजित एक कॉन्क्लेव में रिजिजू ने शुक्रवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश केवल उन लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और हमेशा नौकरी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति नहीं। एक महीने में यह दूसरी बार है जब रिजिजू ने देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रणाली की आलोचना की है, यह संकेत देते हुए कि नरेंद्र मोदी सरकार सम्भवतः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति (एनजेएसी) के बाद एक बार फिर न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। अक्टूबर 2015 में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को रद्द कर दिया था।

मैं न्यायपालिका या न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर रहा हूं … मैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वर्तमान प्रणाली से खुश नहीं हूं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हमें हमेशा एक बेहतर प्रणाली की दिशा में प्रयास करना और काम करना है, ”मंत्री ने कहा कि प्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए, उन्होंने कहा, “यदि यह अपारदर्शी है, तो संबंधित मंत्री नहीं तो और कौन इसके खिलाफ बोलेगा”। उन्होंने कहा कि वह केवल वकील समुदाय और यहां तक कि कुछ न्यायाधीशों सहित लोगों की “सोच को प्रतिबिंबित” कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था का मूल दोष यह है कि न्यायाधीश उन सहयोगियों की सिफारिश कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं। जाहिर है, वे किसी ऐसे जज की सिफारिश नहीं करेंगे, जिसे वे नहीं जानते।’ मंत्री ने कहा कि सबसे योग्य को नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि किसी को जिसे कॉलेजियम जानता हो।

17 अक्टूबर को आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए रिजिजू ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि आधे समय न्यायाधीश नियुक्तियों को तय करने में “व्यस्त” होते हैं, जिसके कारण न्याय देने का उनका प्राथमिक काम “पीड़ित” होता है।

दरअसल सेकंड जजेज केस (1993) की बदौलत जजों की नियुक्ति में सरकार के ऊपरी हाथ होने के दिन खत्म हो गए हैं। हालांकि, कई मामलों में, सरकार आसानी से कॉलेजियम की सिफारिशों या कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों में से चुने गए नामों को ठंडे बस्ते में डाल देती है ।

अप्रैल में, तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा था कि भारत में एक धारणा है कि न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गलत धारणा है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। नियुक्ति एक लंबी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, और कई हितधारकों से परामर्श किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि यह प्रक्रिया इससे ज्यादा लोकतांत्रिक हो सकती है।

लंबी परामर्श प्रक्रिया के बारे में जस्टिस रमना भले ही सही हों लेकिन असली समस्या पारदर्शिता है। पारदर्शिता के लगभग अभाव के कारण, कॉलेजियम की कुछ सिफारिशों में जवाबदेही भी हताहत हुई है।

इंदिरा गांधी की व्यापक रूप से दो बार वरिष्ठ न्यायाधीशों के अधिक्रमण में लिप्त होने और न्यायमूर्ति एएन रे, जो तीन न्यायाधीशों से कनिष्ठ थे, को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जिस दिन केशवानंद भारती निर्णय (1973) दिया गया था। फिर, न्यायमूर्ति एम हमीदुल्ला बेग ने कुख्यात एडीएम जबलपुर निर्णय (1976) के बाद न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को हटा दिया।

पिछले काफी दिनों से कई चीफ जस्टिसों के कार्यकाल में कॉलेजियम और सरकार के बीच अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। जस्टिस रमना के कार्यकाल में उच्च न्यायालयों में दक्षिणपंथी विचारधारा के जजों की बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। चूंकि लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पार्टी है, इसलिए कॉलेजियम कम बुराई लगती है। ऐसी आशंका है कि यदि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का अधिकार हो जाता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति क्षुद्र राजनीतिक या वैचारिक आधार पर की जा सकती है।

कानून मंत्री ने यह भी कहा कि वह बहुत परेशान थे जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन देने के बावजूद कि वह कानून की समीक्षा कर रही है, देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया। जब सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून और उसके प्रावधान पुराने थे और इसलिए हम इसकी समीक्षा कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तभी मैंने कहा कि हर किसी के पास एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे उन्हें पार नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे और अदालती कार्यवाही को निलंबित कर दिया था। इसने केंद्र सरकार को औपनिवेशिक युग के प्रावधान के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया, जिसका इस्तेमाल अक्सर असंतुष्टों पर नकेल कसने के लिए किया जाता है ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने पर रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा, ‘जब इसे रद्द किया गया तो सरकार कुछ कर सकती थी,लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वह न्यायपालिका का सम्मान करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा चुप रहेंगे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करती है और इसलिए उसने इसे कमजोर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका की भूमिका में नहीं आना चाहिए। जब न्यायाधीश मौखिक टिप्पणी करते हैं, तो इसे व्यापक कवरेज मिलता है, भले ही ऐसी टिप्पणियों का (मामले पर) कोई असर नहीं पड़ता हो। एक न्यायाधीश को अनावश्यक टिप्पणी करने और आलोचना को आमंत्रित करने के बजाय अपने आदेश के माध्यम से बोलना चाहिए।

देश भर की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज होने पर अफसोस जताते हुए रिजिजू ने कहा कि ज्यादातर मामलों को अदालतों के बाहर सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता विधेयक पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगामी शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी मिल जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि अदालतों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वकीलों को उस भाषा में बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें वे सहज हों। हमारे पास अनुवाद करने की तकनीक है। इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

लोकतंत्र का संकट राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का मर्दवादी रुझान

आम चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में मतगणना से सम्बंधित विधियों की सुनवाई जारी है, जबकि 'परिवारवाद' राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है। परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति, व्यवस्था और लोकतंत्र पर पितृसत्ता के प्रभाव, और देश में मदर्दवादी रुझानों की समीक्षा की गई है। लेखक का आह्वान है कि सभ्यता का सही मूल्यांकन करने के लिए संवेदनशीलता से समस्याओं को हल करना जरूरी है।

Related Articles

लोकतंत्र का संकट राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का मर्दवादी रुझान

आम चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में मतगणना से सम्बंधित विधियों की सुनवाई जारी है, जबकि 'परिवारवाद' राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है। परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति, व्यवस्था और लोकतंत्र पर पितृसत्ता के प्रभाव, और देश में मदर्दवादी रुझानों की समीक्षा की गई है। लेखक का आह्वान है कि सभ्यता का सही मूल्यांकन करने के लिए संवेदनशीलता से समस्याओं को हल करना जरूरी है।