Saturday, April 20, 2024

लैंगिक समानता एक मिथक है!

हम सभी पुरुष प्रधान/पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहां अभी भी एक महिला को अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और अगर वह अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करती है, तो उसे या तो अपने परिवार या समाज द्वारा धमकाया जाता है और यह भय उस पर हावी हो जाता है। सिर्फ़ इसलिए कि वह एक स्त्री है, उसे किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति नहीं है।

शुरू से ही, जिस क्षण हम पैदा होते हैं, हमें ठीक से व्यवहार करना, ठीक से कपड़े पहनना, यहाँ तक कि धीरे-धीरे बात करना भी सिखाया जाता है ,क्योंकि कहा जाता है कि एक लड़की को हमेशा नरम बोलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इन सभी चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस पैटर्न के खिलाफ हूं। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि लड़कियों को बड़े होने के साथ ही ठीक से व्यवहार करना सिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कों को ठीक से व्यवहार सिखलाने  के बजाय उन्हें कहा जाता है,

“तुम लड़के हो, तुम ये सब कर सकते हो”

वहीं लड़कियों को बताया जाता है,

“तुम लड़की हो तुम्हारे ऊपर ये सब अच्छा नहीं लगता है, कल तो तुम्हें दूसरे घर जाना है, वो क्या बोलेंगे कि मां- बाप ने कुछ सिखलाया नहीं।”

इतना ही काफी नहीं सिर्फ लड़कियां, लड़के भी कह जाते हैं,

वर्जीनिया वूल्फ का एक बहुत प्रसिद्ध उद्धरण है,

“जब तक वह एक पुरुष के बारे में सोचती है, तब तक किसी को भी महिला की सोच से कोई आपत्ति नहीं है।”

और मैं, इस पर कुछ हद तक सहमत हूं, जब तक अविवाहित महिला अपने मूल अधिकारों के बारे में सोचने के बजाय अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचती है, जबकि विवाहित होने पर अपने पति, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जिस क्षण वह इस सब के बारे में नहीं सोचने का फैसला करती है, उसका अपने ही परिवार और पति द्वारा अपमान या फिर उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

महिलाओं के अधिकार बहुसांस्कृतिक और प्रवासी हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की महिलाओं के संघर्ष भिन्न हैं और कई कारकों से प्रभावित होते हैं जैसे पारिवारिक, सामाजिक, नस्लीय, वैवाहिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत चेतना। पितृसत्ता और कुप्रथाओं की जड़ें प्राचीन काल के साथ-साथ आधुनिक भारत में भी गहरी हैं। भारतीय महिलाएं दमनकारी सामाजिक संरचनाओं की बेड़ियों के माध्यम से अस्तित्व की बातचीत करती हैं, जैसे  उम्र, क्रमिक स्थिति, मूल के परिवार के माध्यम से पुरुषों के साथ संबंध, विवाह और प्रजनन, और पितृसत्तात्मक विशेषताएं। पितृसत्तात्मक विशेषताओं के उदाहरणों में दहेज, पालन-पोषण करने वाले पुत्र, रिश्तेदारी, जाति, रंग, समुदाय, गाँव, बाजार और राज्य शामिल हैं। प्रगति के बावजूद, कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जो महिलाओं को भारत में अधिकारों और अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने से उन्हें रोकती हैं। धार्मिक कानून और अपेक्षाएं, या प्रत्येक विशिष्ट धर्म द्वारा प्रगणित व्यक्तिगत कानून, अक्सर भारतीय संविधान के साथ संघर्ष करते हैं, कानूनी रूप से महिलाओं के अधिकारों और शक्तियों को समाप्त कर देते हैं।

भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद, आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभाव के कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत की पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूमि-स्वामित्व अधिकार और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पिछले दो दशकों में, लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति भी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए, इन्हें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के विषय के तौर पर देखा जाता है और नारीवाद को अक्सर भारतीयों द्वारा समानता के बजाय महिला वर्चस्व के रूप में गलत समझा जाता है।

केवल भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर अनुमानित 736 मिलियन महिलाओं को अपने जीवन में कम से कम एक बार अंतरंग साथी हिंसा, गैर-साथी यौन हिंसा, या दोनों का शिकार होना पड़ता है। इस आंकड़े में यौन उत्पीड़न शामिल नहीं है। अवसाद, चिंता विकार, अनियोजित गर्भधारण, यौन संचारित संक्रमण और एचआईवी की दर उन महिलाओं की तुलना में अधिक है, जिन्होंने हिंसा का अनुभव नहीं किया है, साथ ही साथ कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो हिंसा समाप्त होने के बाद भी रह सकती हैं। 15 से 19 वर्ष की आयु की प्रत्येक चार किशोरियों में से लगभग एक ने अपने अंतरंग साथी या पति से शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है। महिलाओं और लड़कियों की कुल हिस्सेदारी 72 प्रतिशत है, जिसमें लड़कियों की संख्या हर चार बाल तस्करी पीड़ितों में से तीन से अधिक है। यौन शोषण के उद्देश्य से अधिकांश महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकती है और महिलाओं और उनके परिवारों, अपराधियों और उनके परिवारों और राज्य और गैर-राज्य संस्थानों द्वारा वहन की जाती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में, माता-पिता की संपत्ति का महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साथ सकारात्मक संबंध है, क्योंकि पुरुष प्रारंभिक तौर पर दहेज के अलावा, संसाधनों को निकालने के लिए हिंसा का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। कोरोना महामारी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पूर्व-मौजूदा स्थितियों को बढ़ा दिया है और लैंगिक असमानताओं को भी बदतर कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के डेटा से पता चलता है कि भारत में, महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में इसी अवधि में दर्ज की गई तुलना में लॉकडाउन के दौरान अधिक घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज कीं।

मैं, पूरी तरह से लैंगिक समानता में विश्वास करती हूं, मेरे लिए जब किसी ने गलत किया है, तो वह गलत है , चाहे वह पुरुष हो या महिला। लेकिन कभी-कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ,जब मैं देखती हूं कि 4 महीने की लड़की या 65 साल की महिला का बलात्कार/गैंगरेप हो रहा है और उन क्रूर लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। मेरा मतलब यह है कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपनी यौन जरूरतों / यौन भूख को संतुष्ट करने के लिए वह 4 महीने की लड़की का बलात्कार कर सकता है, जिसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है? रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी को मारना या किसी का बलात्कार करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है।

उनकी मानसिकता में गंभीर रूप से कुछ गड़बड़ है। मैं भी एक लड़की हूं, मैंने खुद अपने माता-पिता को मेरी चिंता करते देखा है। मैंने उनकी आंखों में हर रोज अपने लिए डर देखा है। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। दुनिया में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनके माता-पिता को उनकी चिंता है। उन्हें भी हर रोज डर लगता है जब उनकी नन्हीं सी बच्ची घर से बाहर कदम रखती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?

महिला शक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य और केंद्र सरकारों ने नागरिक समाजों के साथ, देश में कुछ सबसे नवीन समर्थन प्रणालियों को लागू किया। नागरिक समाज ने रेड डॉट इनिशिएटिव जैसी पहल शुरू की, जिसने महिलाओं को अपने माथे पर एक सजावटी बिंदु के माध्यम से संकट व्यक्त करने की अनुमति दी, यदि वे स्वयं मौखिक रूप से अपनी परेशानियों को खुलासा करने में असमर्थ थीं। इसके अलावा,( वीएडब्ल्यू )को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडीवीए और एनसीडब्ल्यू सहित कानूनी ढांचे और संस्थानों के बावजूद, भारत अभी भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध को लेकर दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक माना जाता है ।

इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत सरकार और इसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समस्या की गंभीरता को पहचानने और महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाने की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यक्रमों में लिंग संबंधी मुद्दों पर पुरुषों और लड़कों को संवेदनशील बनाने के लिए फ्रंट-लाइन कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहिए, और समुदाय-स्तरीय प्लेटफॉर्म (जैसे स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के लिए सुरक्षा तंत्र पर जागरूकता प्रदान करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। हमें भी वास्तव में रुढ़ियों को तोड़ने की जरूरत है)। इन रूढ़ियों/पूर्वाग्रहों के साथ-साथ मैं, व्यक्तिगत रूप से सोचती हूं कि, हमें निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के स्कूलों में यौन शिक्षा सिखानी चाहिए।

यौन शिक्षा केवल यौन अंतरंगता के बारे में बात करने से कहीं अधिक है। इसमें प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संचारित रोग, गर्भनिरोधक, सहमति, लिंग पहचान शामिल हैं। लैंगिक समानता और आत्म-मूल्य – ये सभी यौन हिंसा को संबोधित करते समय महत्वपूर्ण विषय हैं। यदि हम सेक्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं और वर्जनाओं को तोड़ते हैं, तो सभी समस्याएँ दूर नहीं होंगी लेकिन कम से कम कुछ बदलाव तो होगा। युवाओं को भी चाहिए यौन शोषण और दुर्व्यवहार के जोखिम के बारे में जानें।

यह बदले में उन्हें दुर्व्यवहार को पहचानने, ऐसा होने पर और खुद को बचाने की अनुमति देगा। माता-पिता को चाहिए कि वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हों। मुझे पता है कि माता-पिता के लिए इस बारे में खुलकर बात करना बहुत मुश्किल होगा और पीढ़ियों और विचारों में अंतर के कारण भी यह अजीब होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह किसी छोटी लड़की के जीवन में बदलाव लाएगा। निष्कर्षतः महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने की प्रगति धीमी रही है, और लिंग पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की दिशा में हमें काम करना होगा।

(मृणालिनी झा छात्रा हैं और लखनऊ में रहती हैं।)

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