Thursday, March 28, 2024

संवैधानिक शासन में पारदर्शिता एकतरफा नहीं दोतरफा होती है कानून मंत्री जी!

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने कुछ नामों पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट को पिछले सप्ताह सार्वजनिक कर दिया था, जिससे केंद्र सरकार की भद्द पिट गयी है।

अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि यह “गंभीर चिंता का विषय” है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिए गए हैं। वास्तव में, अक्टूबर 2015 के एनजेएसी फैसले में संविधान पीठ ने स्वीकार किया था कि पारदर्शिता संवैधानिक शासन में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन साथ ही सरकार को आगाह भी किया था कि पारदर्शिता एक तरफ़ा सड़क नहीं है।

कानून मंत्री ने कहा कि खुफिया एजेंसी के अधिकारी देश के लिए गुप्त तरीके से काम करते हैं और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वे भविष्य में दो बार सोचेंगे। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर मैं उचित समय पर प्रतिक्रिया दूंगा।

एनजेएसी मामले में केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया था जबकि कॉलेजियम ने केवल तीन मामलों में आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजानिक की और कानून मंत्री ने इस पर गुस्सा प्रदर्शित कर दिया। 2015 के एनजेएसी के फैसले ने अपने मामले को साबित करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए फैसलों का भी हवाला दिया कि लोगों को जानने का अधिकार है।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की “गुप्त” रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अंशों को प्रकाशित करने के लिए की गई आलोचना के दौरान न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्र के दबाव के साथ विचाराधीन उम्मीदवारों पर इनपुट के विपरीत है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मामला आठ साल पहले का है।

एनजेएसी के फैसले में दर्ज है कि कैसे सरकार ने अपनी गोपनीयता के लिए कॉलेजियम प्रणाली की निंदा की, जबकि यह तर्क दिया कि एनजेएसी अंतिम हितधारकों- लोगों की गंभीर रूप से वांछनीय पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और भागीदारी लाएगा।

वास्तव में, अक्टूबर 2015 के फैसले में संविधान पीठ ने स्वीकार किया था कि पारदर्शिता संवैधानिक शासन में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन साथ ही सरकार को आगाह भी किया था कि पारदर्शिता एक तरफ़ा सड़क नहीं है।

एनजेएसी मामले में दलीलों के दौरान, सरकार ने कॉलेजियम को बेहद गोपनीय होने के लिए इस हद तक दोष दिया था कि कॉलेजियम या न्याय विभाग के बाहर किसी को भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का एक न्यायाधीश नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में पता नहीं है।

एनजेएसी मामले में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नागरिक समाज को यह जानने का अधिकार है कि नियुक्ति के लिए किस पर विचार किया जा रहा है। एनजेएसी के फैसले ने अपने मामले को साबित करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए निर्णयों को भी उद्धृत किया कि लोगों को जानने का अधिकार है।

रिजिजू ने यह भी कहा है कि सरकार, जज के लिए नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है। कानून मंत्री के दृष्टिकोण का प्रतिवाद द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ- न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले में पाया जा सकता है। लगभग 20 साल पहले, अक्टूबर 1993 में, अदालत ने कहा था कि न्यायिक नियुक्तियों में प्रधानता के लिए सरकार की इस दलील पर कि वह जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि जजों के लिए, कि यह एक बुलबुला है जो मात्र स्पर्श से फट जाता है।

जस्टिस जे.एस.वर्मा ने नौ सदस्यीय पीठ के चार अन्य न्यायाधीशों द्वारा समर्थित अपने फैसले में कहा था कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में लोगों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही मान ली गई है, और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है।

जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 121 और 211 [संसद/विधायिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधिकारिक आचरण की चर्चा पर प्रतिबंध] द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण विधायिका में किसी भी व्यक्तिगत नियुक्ति की योग्यता पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं है।

अनुभव ने दिखाया है कि यह किसी भी राजनीतिक दल के घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव प्रचार के दौरान बहस की जा सकती है या हो सकती है। इस प्रकार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका की जवाबदेही को उठाया जा सकता है, या किसी भी समय उठाया गया है।

1993 के फैसले में कहा गया था कि दूसरी ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक अनुपयुक्त नियुक्ति के परिणाम का सामना करना पड़ता है।

पूर्व जज मदन बी लोकुर ने एक लेख में कहा है कि हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि कॉलेजियम ने अतीत की तुलना में अधिक पारदर्शी होने का निर्णय लिया है, जो बहुत अच्छा है। सरकार को भी उस स्तर की पारदर्शिता से मेल खाना चाहिए।

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता लाने पर जोर देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर पारदर्शिता के लिए आपका निरंतर समर्थन नहीं होता, तो हमें संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता।

अब, एक झटके में, कॉलेजियम ने अपने दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खोल दिए हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के दरवाजे, जो मेरे विचार में कॉलेजियम की तुलना में अधिक अस्पष्टता से ग्रस्त हैं।

इन हालिया घटनाक्रमों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि कॉलेजियम ने पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी होने का फैसला किया है, जो बहुत अच्छा है। सरकार को भी उस स्तर की पारदर्शिता से मेल खाना चाहिए।

यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मनमाने ढंग से और शायद सनक से काम कर रही है और व्यक्तिपरक राय पर अपने निष्कर्ष निकाल रही है। यह अस्वास्थ्यकर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकार कॉलेजियम के विचारों की परवाह तो करती है, लेकिन ज्यादा नहीं। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए फ़ाइल वापस भेजने सहित अपना काम करना पसंद करती है।

अब बड़े सवाल हैं, क्या सरकार चार और महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों- दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करेगी? क्या सरकार दो दिनों के भीतर सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी जैसा कि उसने अतीत में किया है? क्या वह सिफारिशों को ठंडे बस्ते में रखेगी और पूरी निष्क्रियता के जरिए प्रभावी रूप से उन्हें ‘अस्वीकार’ कर देगी?  कानून मंत्री के हालिया बयान से संकेत मिलता है कि कथित वर्चस्व की ‘लड़ाई’ अभी खत्म नहीं हुई है।

(जे.पी.सिंह कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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