Saturday, April 20, 2024

जस्टिस फॉर जज-5: सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार एसपी सिंह को किसने बचाया गोगोई जी?

उच्चतम न्यायालय की जिस महिला कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसे बर्खास्त करने के एक साल बाद आखिरकार बहाल कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोगोई के पुराने सहयोगी और उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार सूर्य प्रताप सिंह,जिन्होंने पीडित महिला कर्मचारी को बर्खास्त किया था, उन पर आज तक किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गयी ?क्या जस्टिस रंजन गोगोई कभी बताएँगे कि उनके चहेते रजिस्ट्रार सूर्य प्रताप सिंह क्या कानून से ऊपर हैं या संविधानेत्तर शक्ति सम्पन्न हैं ।

दिसंबर 2018 में, सूर्य प्रताप सिंह, जिन्हें एसपी सिंह के नाम से जाना जाता है, ने एक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (महिला कर्मचारी ) को बर्खास्त करने के लिए विवादास्पद अनुशासनात्मक जांच की थी।दरअसल जब गोगोई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तब वे गोगोई के प्रधान सचिव थे। सिंह उसी उच्च न्यायालय में दो अधीनस्थ न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत के बाद भी जांच के घेरे में थे।उसी दौरान यह भी सामने आया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह गंभीर शिकायत दायर की गई है, लेकिन इसकी जांच की जानी बाकी थी ।

उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार और सार्वजनिक सूचना ने कहा, “यह सूचित किया जाता है कि 25 नवंबर, 2017 को श्री करण बत्रा द्वारा दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायत इस अदालत द्वारा दायर की गई थी और इस मामले में कोई जांच उस तारीख तक नहीं तय की गई थी । यह जानकारी  सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए जवाब में अधिकारी सतीश कुमार ने दी थी ।

उच्च न्यायालय में लंबित शिकायत में एसपी सिंह के नाम का उल्लेख होने के बावजूद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गोगोई की पदोन्नति से दो महीने पहले अगस्त 2018 में सिंह को उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।

शिकायत उस समय की है जब सिंह सोनीपत के जिला सत्र न्यायाधीश थे। उन्होंने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत याचिका की सुनवाई स्थानांतरित कर दी थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को संदेह हुआ कि आरोपी को जमानत दिए जाने में गड़बड़ी थी। शिकायत पीड़िता के बेटे करण बत्रा ने दर्ज कराई थी।

उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला  कर्मचारी की अनुचित बर्खास्तगी में सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने 21 दिसंबर, 2018 को एक पक्षीय बर्खास्तगी आदेश जारी किया।महिला 17 दिसंबर, 2018 को सिंह के कार्यालय के बाहर बेहोश हो गई थी। इसके बाद रजिस्ट्रार ने उसके ठीक होने का इंतजार नहीं किया (वह अस्पताल में थी) और चार दिन के पत्र ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।महिला और उसके परिवार को बाद में एक स्पष्ट प्रतिशोध के अधीन तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में उसके पति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी।

महिला कर्मचारी  ने 19 अप्रैल, 2019 को एक हलफनामे के जरिए गोगोई पर यौन उत्पीड़न और यातना का आरोप लगाया।. इस पूर्व महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न के दो मामलों का जिक्र किया जो अक्टूबर 2018 में अर्थात मुख्य न्यायाधीश के रूप में गोगोई के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद घटित हुए थे। उसने कहा कि गोगोई के यौन प्रस्तावों को न मानने के बाद उसके और उसके परिवार के सदस्यों को “निरंतर उत्पीड़न” झेलना पड़ा जिसमें उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा और यहां तक कि पुलिस हिरासत में यातना भी झेलनी पड़ी।उसने लिखा – “मैं कहती हूं कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद और हैसियत का दुरुपयोग किया और अपनी ताकत का गलत ढंग से इस्तेमाल करते हुए पुलिस को प्रभावित किया। मुख्य न्यायाधीश के अवांछनीय यौन संकेतों और प्रस्तावों का विरोध करने और इनकार करने की वजह से मुझे और मेरे पूरे परिवार को शिकार बनाया गया।”  

महिला के इस आरोप के आलोक में कि सीजेआई गोगोई के साथ कथित रूप से भाग लेने के परिणामस्वरूप उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, मुख्य न्यायाधीश के साथ सिंह के पूर्व संबंध ने उसे सबसे अच्छे तरीके ‘अनुशासनहीनता’ के छोटे कार्य से बर्खास्त करने के उसके फैसले पर एक और सवालिया निशान लगाया।

उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस मदन बी लोकुर ने सार्वजनिक रूप से सवाल किया है कि क्यों जिस तरीके से पूर्व जेसीए को बर्खास्त किया गया था, उसे तीन-न्यायाधीशों की इन-हाउस जांच समिति के जनादेश का हिस्सा नहीं बनाया गया था।

यौन उत्पीड़न की कथित घटना का वर्णन करने के अलावा, शिकायतकर्ता के हलफनामे में बताया गया है कि कैसे उसे जांच अधिकारी-सह-रजिस्ट्रार, एस.पी. सिंह द्वारा एक बार भी सुने बिना बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने महिला को सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से भी इनकार कर दिया।सिंह ने उन्हें एक नोटिस भेजा था कि उनके मामले में जांच की कार्यवाही 17 दिसंबर, 2018 को सुबह 10:30 बजे होगी और यदि वह नियत समय और स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहती हैं, तो जांच एकतरफा आगे बढ़ेगी।

शिकायतकर्ता तब पहले से ही सदमे में थी क्योंकि उसके पति के साथ तिलक मार्ग पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मारपीट की गई थी। हालांकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह जांच के दिन सुबह 10:17 बजे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में दाखिल हुई, वह सिंह के कार्यालय के ठीक बाहर बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

चार दिन बाद, 21 दिसंबर को, उन्हें एक अन्य रजिस्ट्रार दीपक जैन ने सूचित किया कि उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने ठीक होने के दौरान उसके भाग्य को “एकतरफा” तय किया था, उसे फिर से सुनवाई का मौका नहीं दिया।’अनुशासनहीनता’ के इस तरह के मामूली कृत्यों के लिए किसी कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने की कोई मिसाल नहीं है।

कहते हैं कुछ ही मछलियां होती हैं, जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। लेकिन जब न्यायपालिका जैसे अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संवैधानिक संस्था की बात हो तो इन मछलियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। हकीकत यह है कि इन मछलियों को न्यायपालिका में सभी जानते पहचानते हैं, पर उन्हें सिस्टम से बाहर करने की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता है। सब कुछ ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ का हवाला देकर और ‘अवमानना का भय’ दिखाकर इस तरह ढक दिया जाता है, जैसे अंदर सब कुछ ठीक-ठाक है।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

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