Saturday, April 27, 2024

बांबे हाईकोर्ट से खारिज हुई वरवर राव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 को सुनवाई

भीमा कोरेगांव के आरोपी 82 वर्षीय वरवर राव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दिया था। वरवर राव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके पहले मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सभी आरोपी सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत की जमानत याचिका खारिज कर दी। आवेदन 2018 में इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे कि अदालत द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया विस्तार कानून का उल्लंघन था।

वरवर राव की तरफ से वकील आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए क्योंकि वरवर राव की उम्र 82 साल है। वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रोवर द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 11 जुलाई को सुनवाई का निर्देश  दिया।

वरवर राव ने मेडिकल के आधार पर मुंबई हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वरवर राव माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में से एक हैं। राव पर आरोप है कि वह प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं और यह सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे।

इसके पहले मुंबई की अदालत ने 5 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी थी। जमानत याचिकाएं 2018 से लंबित थीं, जब आरोपी सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत ने पुणे की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिए गए समय के विस्तार को चुनौती दी थी।

जमानत आवेदन 2018 में इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे कि अदालत द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया विस्तार कानून का उल्लंघन था। आवेदन 2018 में इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे कि अदालत द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया विस्तार कानून का उल्लंघन था।

पांचों आरोपियों को जून 2018 में आतंकवाद निरोधी दस्ते, पुणे (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ नवंबर 2018 में पहला आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोपी ने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर किया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी और यह कानून का उल्लंघन था।

एटीएस को एक विस्तार दिया गया था और उन्होंने फरवरी 2019 में एक अतिरिक्त चार्जशीट भी दायर की थी। इस बीच, जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई और मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने 2020 से मामले को संभाला। आरोपी ने तर्क दिया कि अगस्त 2018 में मांगा गया विस्तार जो अंततः उसी वर्ष सितंबर में दिया गया था, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुपालन में नहीं मांगा गया था।

यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 43 डी के तहत, यदि जांच समाप्त करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता होती है, तो ऐसा तभी किया जा सकता है जब लोक अभियोजक द्वारा विस्तार के लिए उचित स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए एक उपयुक्त रिपोर्ट दायर की जाए। एनआईए ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाना कानूनी था।

एनआईए ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष उठाई गई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विस्तार को बरकरार रखा। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी।

पिछले साल, आठ आरोपियों को उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर, 2021 को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। उच्च न्यायालय ने अपने 1 दिसंबर के आदेश में, अन्य आठ से भारद्वाज की याचिका का सीमांकन करते हुए कहा था कि पुणे पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन की तारीख पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए भारद्वाज का आवेदन लंबित था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 22 में एलगार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने पिछले साल 1 दिसंबर के फैसले की समीक्षा की मांग की थी। डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस  एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने 22 मार्च को सुनवाई पूरी की और अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खंडपीठ ने पाया कि फैसले में कोई वास्तविक त्रुटि नहीं थी जैसा कि आरोपी ने दावा किया था।

खंडपीठ ने कहा था कि अदालत में कोई जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। इसलिए, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि वास्तविक त्रुटियां थीं। अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि पिछले फैसले की टिप्पणियां हमारे सामने मौजूद दस्तावेजों पर आधारित हैं। आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

याचिका में कहा गया था कि जमानत याचिका अन्य आरोपी सुधा भारद्वाज के समान थीं, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी और इसलिए इनकार करने के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। 1 दिसंबर, 2021 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, लेकिन आठ अन्य सह-आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने उसी आधार पर जमानत मांगी थी। आठ आरोपियों में सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत शामिल हैं, जिन्हें 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया था, और राव, गोंजाल्विस और फरेरा, जिन्हें 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि तीनों आरोपियों के मामले में 21 फरवरी, 2019 को आरोपपत्र दायर करने से पहले निर्धारित समय के भीतर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन नहीं किया गया था। प्रतिवादियों ने कहा कि उन्होंने पुणे की अदालत में एक डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन भी दायर किया था और पुणे अदालत के 6 नवंबर, 2019 के आदेश, जिसमें भारद्वाज को उच्च न्यायालय की डिफ़ॉल्ट जमानत के रूप में संदर्भित किया गया था, एक सामान्य आदेश था, जिसमें उनका आवेदन शामिल था। इसलिए, वे भारद्वाज के मामले के साथ ‘परी मटेरिया’ (इसी तरह का मामला) खड़े थे और उसी राहत के हकदार थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने समीक्षा आवेदन का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि समीक्षा कानून द्वारा निषिद्ध थी क्योंकि याचिका उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले में बदलाव या समीक्षा के अलावा और कुछ नहीं थी। हलफनामे में कहा गया है कि प्रस्तुतियाँ उनके पिछले आवेदन का हिस्सा नहीं थीं, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने उनके डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिए समीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एनआईए ने दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं की याचिका निराधार थी क्योंकि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद अपना फैसला दिया था और सीआरपीसी द्वारा राहत को स्पष्ट रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए था। एनआईए ने कहा कि आरोपी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। एजेंसी ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी एक नया मुकदमा लाने की कोशिश कर रहे थे और अदालत को दोष दे रहे थे जब उनकी पूरी अपील त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त थी।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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