Friday, April 26, 2024

सत्र न्यायालय को नहीं सौंपे जा सकते एमपी-एमएलए अदालत में विचारणीय मामले: सुप्रीम कोर्ट

वर्तमान और पूर्व एमपी- एमएलए के खिलाफ केसों के ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित न करने पर उच्चतम न्यायालय  ने राज्यों से कहा है कि वह स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें। उच्चतम न्यायालय  ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके आदेश की गलत व्याख्या की है और सिर्फ स्पेशल सेशन कोर्ट का गठन किया है, मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं किया,जबकि हमारा आदेश था कि जहां भी जरूरत है वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट का गठन किया जाए।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर् कांत की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले सत्र न्यायालय को नहीं सौंपे जा सकते।पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालतों को मामलों का असाइनमेंट सीआरपीसी और अन्य लागू कानूनों के अनुसार होना चाहिए। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूर्व और मौजूदा विधायिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को आवश्यकतानुसार कई सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट अदालतों को आवंटित करने का आदेश दिया।इसे इस तरह से किया जाना चाहिए कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले एक मजिस्ट्रेट के नामित न्यायालय को सौंपे जाते हैं, जबकि सत्र अदालत द्वारा विचारणीय मामले सत्र के एक निर्दिष्ट न्यायालय को सौंपे जाते हैं।

पीठ ने बुधवार को स्पष्ट किया कि संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले सत्र न्यायाधीश को सौंपे जाएं।पीठ ने जोर कहा कि जहां एक मामले में दंड संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, मामले को एक मजिस्ट्रेट की अदालत को सौंपा / आवंटित किया जाना चाहिए न कि एक सत्र अदालत को।

पीठ के संज्ञान में लाए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया कि 4 दिसंबर, 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक पूर्व के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सांसद/विधायकों के खिलाफ ऐसे मामलों के परीक्षण सत्र न्यायालय में कराये जाने की आवश्यकता के निर्देश के रूप में गलत समझा गया था।

उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2018 के आदेश में कहा था कि प्रत्येक जिले में एक सत्र अदालत और एक मजिस्ट्रेट अदालत को नामित करने के बजाय, उच्च न्यायालयों को पूर्व और मौजूदा विधायिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को कई सत्र अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों को आवंटित और आवंटित करना था। उच्च न्यायालय उचित उपयुक्त और समीचीन पर विचार करेगा।हालांकि, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय कोर्ट के दिसंबर 2018 के निर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों की सुनवाई के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित नहीं किया गया था।

इसके बजाय, अगस्त 2019 की अधिसूचना द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के चौहत्तर जिलों में से बासठ जिलों के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की विशेष अदालतें गठित की गईं।

इस मामले में सपा सांसद आजम खान की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में सांसदों और एमएलए के केसों को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है।खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों की सुनवाई के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट अदालत को विशेष अदालतों के रूप में नामित नहीं किया गया है।पीठ भी इससे सहमत थी।

पीठ ने कहा कि 16 अगस्त 2019 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना इस न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों के स्पष्ट गलत अर्थ पर आधारित है।पीठ ने कहा कि 4 दिसंबर, 2018 के आदेश में निहित निर्देश या तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या उन अधिनियमों द्वारा शासित अपराधों के परीक्षण को नियंत्रित करने वाले अन्य विशेष अधिनियमों में निहित अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।

पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूर्व और मौजूदा विधायिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को आवश्यकतानुसार कई सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट अदालतों को आवंटित करने का आदेश दिया। इसे इस तरह से किया जाना चाहिए कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले एक मजिस्ट्रेट के नामित न्यायालय को सौंपे जाते हैं, जबकि सत्र अदालत द्वारा विचारणीय मामले सत्र के एक निर्दिष्ट न्यायालय को सौंपे जाते हैं।

पीठ ने निर्देश दिया कि निर्देश देते हैं कि 16 अगस्त 2019 के परिपत्र के मद्देनजर सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय मामलों को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, पूरे रिकॉर्ड और कार्यवाही को न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नामित मजिस्ट्रेट और कार्यवाही उस चरण से शुरू होगी जो कार्यवाही के हस्तांतरण से पहले पहुंच गई है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण को नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ेगा, “अदालत ने आगे आदेश दिया।

इस आदेश को पारित करने में, पीठ ने एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया द्वारा अपनी 15 वीं एमिकस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को ध्यान में नहीं रखा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत सबमिशन को भी खारिज कर दिया।हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सत्र स्तर पर विशेष अदालतों के गठन में कोई भी अवैधता नहीं जोड़ी जा सकती है, जिसमें सत्र मामलों और मजिस्ट्रियल ट्रायल दोनों मामलों की सुनवाई हो।

हंसारिया ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन, वैध है, और इन न्यायालयों द्वारा सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए कोई अवैधता या असंवैधानिकता संलग्न नहीं की जा सकती है।

पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या दोषी ठहराए जा चुके नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आप तैयार हैं। इस मामले में केंद्र का क्या स्टैंड है। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह मामले में निर्देश लेकर आएंगे।

(जेपी सिंह विरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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