Thursday, March 28, 2024

धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अमेरिकी आयोग ने किया भारत को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के तौर पर चिन्हित

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, यूएससीआईआरएफ, ने सोमवार को बाइडन प्रशासन से भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संदर्भ में ‘विशेष चिंता वाले देश’’ के तौर पर वर्गीकृत करने की सिफारिश की। यूएससीआरएफ ने पिछले साल भी अमेरिकी सरकार को इसी तरह की सिफारिश की थी जिसे बाइडन प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया था। इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन को धार्मिक स्वतंत्रता के दर्जे के संबंध में भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को ”खास चिंता वाले देशों” की सूची में डालने की सिफारिश की गयी है।

रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने अमेरिकी सरकार से  सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) द्वारा परिभाषित धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, चल रहे, और घोर उल्लंघनों में शामिल होने और सहन करने के लिए भारत को “एक विशेष चिंता का देश” या सीपीसी के रूप में नामित करें, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगायें,उन व्यक्तियों या संस्थाओं की संपत्ति को फ्रीज करके और/या संयुक्त राज्य में उनके प्रवेश पर रोक लगाकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन; और भारत में सभी धार्मिक समुदायों के मानवाधिकारों को आगे बढायें और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता, गरिमा और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दें।

भारत यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पूर्व में भी खारिज कर चुका है। लेकिन रूस –यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि को देखते हुए अमेरिका भारत से नाराज है और यदि इस ब़ार बाइडन प्रशासन ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर लिया तो भारत पर साम्प्रदायिक और नफरत की राजनीति करने वालों पर अमेरिका प्रतिबन्ध लगा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भाजपा और संघ परिवार पर बहुत भारी पड़ेगा। 

इंडिया के सन्दर्भ में यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट के पेज संख्या 26 और 27 में मुख्य निष्कर्ष में कहा गया है कि वर्ष 2021 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने हिंदू-राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने वालों सहित नीतियों के प्रचार और प्रवर्तन को बढ़ाया – जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सरकार ने मौजूदा और नए दोनों कानूनों और देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक हिंदू राज्य की अपनी वैचारिक दृष्टि को व्यवस्थित करना जारी रखा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और राजद्रोह कानून जैसे कानूनों के तहत उत्पीड़न, जांच, हिरासत और अभियोजन के माध्यम से आलोचनात्मक आवाजों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उन पर रिपोर्टिंग और उनकी वकालत करने वालों का दमन किया। यूएपीए और राजद्रोह कानून को सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने के प्रयास में डराने-धमकाने और भय का माहौल बनाने के लिए लागू किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 84 वर्षीय जेसुइट पुजारी और आदिवासियों, दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के लंबे समय से मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी को अक्टूबर 2020 में यूएपीए के संदिग्ध आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और कभी कोशिश नहीं की गई थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में बार-बार चिंता जताने के बावजूद जुलाई 2021 में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।

भारत सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा का दस्तावेजीकरण करने वाले पत्रकारों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की और आपराधिक जांच शुरू की, जिसमें जम्मू और कश्मीर में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने वाले एक प्रमुख मुस्लिम मानवाधिकार वकील खुर्रम परवेज भी शामिल हैं।

भारत सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बारे में जानकारी का दस्तावेजीकरण या जानकारी साझा करने वाले व्यक्तियों को भी व्यापक रूप से लक्षित किया; एक उदाहरण के रूप में, त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमलों के बारे में ट्वीट करने के लिए व्यक्तियों के खिलाफ यूएपीए शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर21 में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मानवाधिकारों के उच्चायुक्त ने कहा कि पूरे भारत में यूएपीए का उपयोग चिंताजनक है । देश भर में मुस्लिम-बहुल राज्य जम्मू और कश्मीर में इसकी सबसे अधिक संख्या है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), धार्मिक समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। कई समूह जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करते हैं या हाशिए पर पड़े धार्मिक समुदायों की सहायता करते हैं, उन्हें एफसीआरए के तहत प्रतिबंधों को देखते हुए देश में संचालन बंद करने के लिए मजबूर किया गया है, जो विदेशी धन तक पहुंच और रिपोर्टिंग को नियंत्रित करते हैं और किसी भी गतिविधि के लिए उनकी प्राप्ति को प्रतिबंधित करते हैं जो कथित तौर पर “राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक” हैं। ।

वर्ष  2021 के अंत में, मिशनरीज ऑफ चैरिटी और ऑक्सफैम इंडिया जैसे धार्मिक और मानवीय संगठनों सहित लगभग 6,000 संगठनों के लाइसेंस को एफसीआरए के तहत नवीनीकृत नहीं किया गया था (काफी हंगामें के बाद, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लाइसेंस को जनवरी 2022 में नवीनीकृत किया गया)।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर-हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानूनों के निरंतर प्रवर्तन सहित सरकारी कार्रवाई ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोपी मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ भीड़ और निगरानी समूहों द्वारा खतरों और हिंसा के राष्ट्रव्यापी अभियानों के लिए दण्ड से मुक्ति की संस्कृति पैदा की है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों ने अंतरधार्मिक संबंधों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। भारत के 28 राज्यों में से लगभग एक तिहाई में मौजूदा कानून धर्म परिवर्तन को सीमित या प्रतिबंधित करते हैं।

2018 से और 2021 में जारी, कई राज्यों ने अंतर्धार्मिक विवाह दंगों को लक्षित और/या अपराधीकरण करने के लिए मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू किया है और संशोधित किया है। अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकताओं ने कई बार जोड़ों के खिलाफ हिंसक प्रतिशोध की सुविधा प्रदान की है। अंतरधार्मिक विवाहों को रोकने के प्रयास में अधिकारियों ने अंतरधार्मिक जोड़ों, धर्मान्तरित, उनके परिवारों और उनके धार्मिक समुदायों के गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा लक्षित, यदि प्रोत्साहित नहीं किया, तो भी सहायता की।

रिपोर्ट में धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लेकर कहा गया है कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का एक तेज़ ट्रैक, दिसंबर 2019 में पारित हुआ और जनवरी 2020 में लागू हुआ। नागरिकों के एक प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के साथ सभी निवासियों को नागरिकता के दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है, सीएए मुसलमानों को, विशेष रूप से, “स्टेटलेसनेस, निर्वासन या लंबे समय तक नजरबंदी” के अधीन कर सकता है।

असम में चल रहे राज्य-स्तरीय एनआरसी प्रयास में, 2019 में लगभग 1.9 मिलियन व्यक्तियों को असम की NRC सूची से हटा दिया गया था; असम के लगभग 700,000 मुस्लिम निवासियों की नागरिकता छीन लिए जाने का खतरा है। यह स्पष्ट नहीं है कि बाहर किए गए लोगों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया ने परिवारों को भय में, उथल-पुथल में, और गहरा नुकसान पहुँचाया है, जैसा कि 2021 की रिपोर्ट में दर्ज़ किया गया है।

मई में, असम सरकार ने कुछ जिलों में नागरिकों की असम एनआरसी सूची के पुन: सत्यापन के लिए कहा, जिससे अधिक मुसलमानों को बाहर करने की धमकी दी गई। असम में एनआरसी प्रक्रिया ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया है, और सितंबर में बढ़ते तनाव के कारण सरकारी सुरक्षा बलों ने हजारों मुख्य रूप से मुस्लिम ग्रामीणों को हिंसक रूप से बेदखल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम दो की क्रूर मौत हो गई।

वर्ष 2021 में, धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों, और उनके पड़ोस, व्यवसायों, घरों और पूजा के घरों पर कई हमले किए गए। इनमें से कई घटनाएं सरकारी अधिकारियों द्वारा हिंसक, अकारण, और/या प्रोत्साहित या उकसाने वाली थीं। दोनों अधिकारियों और गैर-सरकारी अभिनेताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ घृणा और दुष्प्रचार को डराने और फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संचार के अन्य रूपों का उपयोग किया है। ऑनलाइन गलत सूचना के त्वरित प्रसार ने हिंसक हमलों में योगदान दिया है। अक्टूबर में, भीड़ ने मस्जिदों पर हमला किया और बांग्लादेश की सीमा से लगे त्रिपुरा में मुस्लिम निवासियों की संपत्तियों को आग लगा दी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुरूप गायों की रक्षा की आड़ में देश भर में हिंसक हमले किए गए हैं और 20 राज्यों (और बढ़ रहे) में विभिन्न रूपों में गोहत्या का अपराधीकरण किया गया है। अक्सर सोशल मीडिया पर संगठित होने वाली सतर्क भीड़ ने मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला किया है – गोमांस खाने, गायों को मारने, या वध के लिए मवेशियों को ले जाने के संदेह में। इस तरह की सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं उन राज्यों में होती हैं जहां मवेशी वध पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए, जून 2021 में, त्रिपुरा में गाय की तस्करी के संदेह में तीन मुस्लिम पुरुषों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी, और एक सतर्क भीड़ ने उन दो लोगों को पीटा, जिन पर मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में एक की मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कोविड महामारी के दौरान, रोगियों ने अस्पतालों में धर्म और जाति के आधार पर अलग-अलग उपचार की सूचना दी, जिससे स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न हुई। 2021 में भारत के भीतर कोविड  मामलों में खतरनाक उछाल के दौरान ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, 33 प्रतिशत मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने अस्पतालों में धार्मिक भेदभाव का अनुभव किया। दलित और आदिवासी सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने भी अस्पतालों में महत्वपूर्ण दरों पर भेदभाव की सूचना दी।

2021 में, सितंबर 2020 में बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहे। विरोधों की व्यापक और विविध प्रकृति के बावजूद, सरकारी अधिकारियों सहित, प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से सिख प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी और धार्मिक रूप से प्रेरित अलगाववादियों के रूप में बदनाम करने के प्रयास किए गए। सरकार ने नवंबर 2021 में कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया।

दरअसल अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन यदि अमेरिकी सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। परंपरागत रूप से, भारत यूएससीआईआरएफ के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है। एक दशक से अधिक समय से भारत ने यूएससीआईआरएफ के सदस्यों को वीजा देने से इनकार किया है।

यूएससीआईआरएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जिन अन्य देशों को इसके लिए वर्गीकृत करने की सिफारिश की है उनमें बर्मा, इरीट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।

भारत ने पूर्व में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी निकाय ने केवल उस मामले पर अपने पूर्वाग्रहों द्वारा निर्देशित होने का चयन किया है, जिस पर उसे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि हमारा सैद्धांतिक रुख यह है कि हम अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों की स्थिति पर किसी विदेशी संस्था का कोई अधिकार नहीं देखते। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में एक मजबूत सार्वजनिक विमर्श और संवैधानिक रूप से अनिवार्य संस्थान हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के संरक्षण की गारंटी देते हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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