Thursday, April 25, 2024

सीजेआई चंद्रचूड़ ने संसद से पोक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर विचार करने का आग्रह किया 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के मामलों को पोक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि विधायिका को 2012 अधिनियम के तहत तय की गई सहमति की उम्र पर विचार करना चाहिए। फिलहाल यह 18 साल है। सीजेआई ने यूनिसेफ के सहयोग से जुवेनाइल जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम, जिसका शीर्षक-पोक्सो अधिनियम पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श था, के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया।

सीजेआई ने कहा कि आयोजन में  जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, उनमें से एक ‘रोमांटिक मामलों’ में पोक्सो न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित है या ऐसे मामले जहां आपस में सहमत किशोर यौन गतिविधियों में संलग्न हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे मामले जजों के समक्ष कठिन प्रश्न खड़े करते हैं। उन्होंने कहा, “आप जानते हैं कि पोक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच सभी प्रकार के यौन कृत्य अपराध हैं, भले ही नाबालिगों के बीच सहमति हो। ऐसा इसलिए है कि कानून की धारणा यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बीच कानूनी अर्थ में कोई सहमति नहीं होती है”।

उन्होंने कहा कि जज के रूप में मैंने देखा कि ऐसे मामले जजों के समक्ष कठिन प्रश्न खड़े करते हैं। इस मुद्दे पर चिंता बढ़ रही है। किशोर स्वास्थ्य देखभाल के विशेषज्ञों के विश्वसनीय शोधों के मद्देनजर विधायिका को इस मसले पर विचार किया जाना चाहिए।

उल्‍लेखनीय है कि पोक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को आपराधिक बनाता है, भले ही यौन गतिविधि में लगे दो नाबालिगों के बीच सहमति मौजूद हो, क्योंकि कानून मानता है कि नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु) द्वारा दी गई सहमति, सहमति नहीं है। 

सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के हालिया अवलोकन की रोशनी में महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय किशोरों के रिश्तों से संबंधित मामलों को उचित रूप से निस्तारित करने के लिए कानून में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहा है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद, तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक ने एक परिपत्र जारी कर पुलिस अधिकारियों को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में युवकों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखाने का निर्देश दिया था क्योंकि पोक्सो मामले में कई ऐसे मामले शामिल होते हैं, जिनमें पारस्परिक सहमति से बने रोमांटिक रिश्ते शामिल होते हैं। 

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि पोक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी कहा था कि एक रोमांटिक रिश्ते में शामिल 17 वर्षीय लड़के और लड़कियां जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और इसके परिणामों से अवगत हैं और इसलिए, उन पर मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए? 

नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकीं नाबालिग लड़कियों को शादी करने की अनुमति देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह में नोटिस पर जवाब दाखिल करें। यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा पर्सनल लॉ के तहत ‘न्यूनतम’ शादी की उम्र मौजूदा दंड कानूनों के अनुरूप है। यह प्रस्तुत करता है कि मुस्लिम व्यक्ति कानून के तहत, जो असंहिताबद्ध और असंबद्ध है, जिन व्यक्तियों ने प्यूबर्टी प्राप्त कर लिया है, वे शादी करने के योग्य हैं, भले ही वे अभी भी नाबालिग हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है और दंड कानूनों का भी उल्लंघन है, जैसे, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; भारतीय दंड संहिता; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006।

याचिका के अनुसार, ‘युवावस्था’ पर आधारित मुस्लिम महिलाओं के मामले में वर्गीकरण का न तो वैज्ञानिक समर्थन है और न ही शादी करने की क्षमता के साथ कोई उचित संबंध। हालांकि व्यक्ति प्रजनन के लिए जैविक रूप से सक्षम हो सकता है, लेकिन शादी के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हो सकता है।

याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट फिजा और अन्य बनाम दिल्ली की एनसीटी की सरकार के हालिया फैसले का हवाला दिया गया है। जिसमें अदालत ने एक मुस्लिम महिला और उसके पति द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक दूसरे के साथ रहने के अधिकार का प्रयोग करते हुए दायर याचिका की अनुमति दी थी, जो प्यूबर्टी की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, वे उनके माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकते हैं। इसका विरोध है कि भारतीय कानून के तहत सहमति केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो। इसलिए 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम महिलाओं की सहमति गैर स्थायी है।

याचिका में बाल विवाह के परिणामों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रारंभिक गर्भावस्था, मातृ और नवजात मृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा की कमी, कम रोजगार/आजीविका की संभावनाएं, हिंसा और दुर्व्यवहार के कारण अपरिहार्य प्रतिकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम शामिल हैं।

याचिका में लिखा है,”एक प्रजनन विकल्प बनाने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, गोपनीयता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के बराबर है। मुस्लिम महिलाओं के लिए दंड प्रावधानों का गैर-लागू, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और विवाहित हैं, अपने मौलिक अधिकारों का उतना ही उल्लंघन करती है जितना कि यह मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, यौन उत्पीड़न/यौन शोषण या बलात्कार के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस प्रकार, उपरोक्त मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है।”

सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से पेश हुईं। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नितिन सलूजा के माध्यम से दायर की गई थी। एडवोकेट शिवानी लूथरा और एडवोकेट अस्मिता नरूला ने भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

हाल ही में, एनसीपीसीआर ने हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया था कि एक प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। एनसीपीसीआर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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