Friday, March 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दी ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को मंजूरी

उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनलों में बढ़ती रिक्तियों के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना की चेतावनी के बाद एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक और तकनीकी सदस्य तथा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में छह न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

केंद्र ने एनसीएलटी में अठारह सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और दस तकनीकी सदस्य हैं ।

न्यायिक सदस्य हैं, न्यायमूर्ति तेलप्रोलू रजनी (न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय), न्यायमूर्ति प्रदीप नरहरि देशमुख (बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एस रामाथिलगम (मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), धर्मिंदर सिंह (पीठ अधिकारी, डीआरटी-3 (दिल्ली), हरनाम सिंह ठाकुर (सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय), पी मोहन राज (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, सेलम, तमिलनाडु), रोहित कपूर (एडवोकेट) तथा  दीप चंद्र जोशी (जिला न्यायाधीश)। नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्यों के पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

आईटीएटी में तेरह नई नियुक्तियां की गई हैं जिनमें छह न्यायिक सदस्य और सात लेखाकार सदस्य हैं। चार न्यायिक सदस्यों को अनारक्षित श्रेणी से, एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से और एक अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से हटा दिया गया है। लेखापाल के पांच सदस्य अनारक्षित वर्ग से, एक ओबीसी वर्ग से और एक अनुसूचित जाति वर्ग से है। नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए या जब तक वे 67 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।

न्यायिक सदस्य हैं, संजय शर्मा (एडवोकेट), एस सीतालक्ष्मी (अधिवक्ता),शातिन गोयल (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश),अनुभव शर्मा (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश),टीआर सेंथिल कुमार (एडवोकेट) तथा मनोहर दास (एसबीआई में कानून अधिकारी) ।

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में छह न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियुक्त किए गए छह सदस्य हैं,न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण,न्यायमूर्ति शशि कांत गुप्ता,न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना,न्यायमूर्ति के हरिलाल,न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी,तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के अनुरूप, यह नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए या सदस्यों के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

रिपोर्टों के अनुसार, एएफटी तीन शहरों में सिर्फ चार बेंचों के साथ काम कर रहा है दो दिल्ली में, और चंडीगढ़ और लखनऊ में एक-एक। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में लगभग 19,000 मामलों के साथ लंबित भी अधिक है। एएफटी का कामकाज सशस्त्र बल अधिनियम द्वारा शासित होता है। एएफटी बेंच में एक न्यायिक और एक प्रशासनिक या विशेषज्ञ सदस्य होता है, और यह तभी कार्य करता है जब दो सदस्यों का कोरम पूरा हो जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 सितंबर को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में अपनी निष्क्रियता के लिए सरकार की खिंचाई की थी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को अपने फैसलों के उल्लंघन में लागू करने के लिए इसे फटकार लगाई थी।

पीठ ने कहा था कि सरकार उच्चतम न्यायालय के पास कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने या ट्रिब्यूनल को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। यह स्पष्ट है कि आप इस अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करना चाहते हैं।

पीठ ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से कड़ी नाराजगी जताई थी।चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें। हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले की सोमवार को फिर सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं।हमारे पास तीन ही विकल्प हैं।पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष ट्रिब्यूलनों में नियुक्तियों और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 21 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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