Thursday, April 25, 2024

जस्टिस मुरलीधर,जस्टिस दत्ता की फाइलें केंद्र सरकार ने लटकायीं

जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ का नाम अगले चीफ जस्टिस के रूप में प्रस्तावित है। यदि सब सामान्य रहा तो 9 नवम्बर 22 को जस्टिस चन्द्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन उनके शपथ लेने से पहले ही जजों की नियुक्तियों का विवाद उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर विवादास्पद रूप से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में उड़ीसा हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर के स्थानांतरण को मंजूरी नहीं देकर उठाया है। इसके अलावा जस्टिस दिपांकर दत्ता को सुप्रीमकोर्ट में पदोन्नति की अधिसूचना सरकार ने लटका रखी है।  

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए प्रस्तावों को अलग करके नाम चुनने और चुनने की हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ कॉलेजियम प्रस्तावों को लंबित रखना केंद्र की ओर से अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तावों पर बैठने के लिए कार्यपालिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 28 सितंबर को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश की,जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत ,क्रमशः राजस्थान और मद्रास हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में। न्याय विभाग ने मंगलवार 11 अक्टूबर को ही जस्टिस मित्तल के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी।

विभाग ने कॉलेजियम द्वारा 28 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए की गई सिफारिशों को भी अधिसूचित किया।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, लेकिन वर्तमान में केवल 29 न्यायाधीश ही हैं। चीफ जस्टिस ललित ने तीन न्यायाधीशों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन की पदोन्नति की प्रकिया शुरू की थी जिसे विवाद के बाद खत्म कर दिया गया है।

उनकी पदोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया एक नए विवाद में फंस गई थी, जिसके तहत कॉलेजियम के दो सदस्यों ने इन चार नामों पर किसी औपचारिक बैठक में विचार किये जाने के बजाय इन प्रस्तावित नामों के लिए लिखित सहमति पाने की सीजेआई की कोशिश पर आपत्ति जताई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने 26 फरवरी, 2020 को चार महत्वपूर्ण आदेश पारित किए – जब राजधानी घातक दंगों की चपेट में थी। उन आदेशों में से एक ने दिल्ली पुलिस को भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा – अनुराग ठाकुर सहित – कथित घृणास्पद भाषणों के लिए जो याचिकाकर्ताओं ने दंगों को भड़काने के लिए कहा था।

इन आदेशों के बाद, सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण को अधिसूचित किया – पहले कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित –  26 फरवरी की देर रात , न्यायाधीश के लिए व्यवसाय को समाप्त करने के लिए प्रथागत दो सप्ताह निर्धारित किए बिना।

जस्टिस मुरलीधर ने सितंबर 1984 में चेन्नई में अपनी वकालत शुरू किया और 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गए। उन्हें शुरुआत में मई 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 6 मार्च, 2020 को उन्होंने 4 जनवरी, 2021 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को वापस लेने के उदाहरण अक्सर सामने आते हैं। इससे उन आरोपों को बल मिलता है जिनमें कहा जाता है कि कार्यपालिका ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कुछ न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरणों को चुनिंदा और मनमाने ढंग से रोककर अपने नियंत्रण में ले लिया है।

गौरतलब है कि वर्ष 1993 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति का दावा किया और कहा कि सरकार द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्ति को रोकने का कोई भी निर्णय “अच्छे कारणों के लिए” होना चाहिए जो चीफ जस्टिस को पुनर्विचार करने में सक्षम बनाए। और यदि आवश्यक हो तो सिफारिश वापस ले लें। हालाँकि, यदि उचित विचार के बाद सिफारिश को दोहराया जाता है, तो उस नियुक्ति को स्वस्थ परंपरा के रूप में किया जाना चाहिए।

पिछले आठ वर्षों में कॉलेजियम द्वारा की गई कई सिफारिशों में ऐसा नहीं हुआ है। न्याय विभाग ने 2014 में अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम को एससी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को रोक दिया, जबकि 2018 में जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति में बिना कारण के देरी हुई। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी के मामले में, सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को अधिसूचित नहीं किया। इसके बाद कॉलेजियम ने उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय भेज दिया ।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी भी अन्य गैर-सांविधिक निकाय से ज्यादा कुछ नहीं है जिसकी सिफारिशों की अवहेलना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग ने सिफारिशों को तीन तरीकों से निपटाया है, उन्हें शीघ्रता से सूचित करें; कई दिनों तक उन पर बैठे रहने के बाद उन्हें कुढ़कर स्वीकार करना; और केवल सिफारिशों को अनदेखा करें और, आवश्यक निहितार्थ से, उन्हें अस्वीकार कर दें।

सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 29 जजों में से 27 जजों को हाई कोर्ट से प्रोन्नत किया गया है। शेष दो, चीफ जस्टिस ललित और जस्टिस पी. श्री नरसिम्हा, को सीधे उच्चतम न्यायालय के बार से प्रोन्नत किया गया था। सुप्रीमकोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध 1 अक्टूबर को जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार, 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 13 का ही प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालय में हैं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में देश में न्यायाधीशों की उच्चतम स्वीकृत संख्या (160) है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की पीठों में इसका प्रतिनिधित्व केवल दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों से प्रतिनिधित्व अधिक है। उच्चतम न्यायालय में बिना किसी प्रतिनिधित्व वाले सभी उच्च न्यायालय,पटना, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, न्यायाधीशों की संख्या के मामले में काफी बड़े हैं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति दत्ता का मूल उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है और शीर्ष अदालत में इसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, पहले से ही मौजूद हैं

कॉलेजियम ने चार जजों के नामों के लिए अपनी दूसरी सिफारिश में जस्टिस पी.वी. संजय कुमार का नाम शामिल किया, जिनका मूल उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है, लेकिन इसने बाकी तीन अन्य उच्च न्यायालयों की उपेक्षा कर दी।

कालेजियम ने जस्टिस रविशंकर झा और न्यायमूर्ति संजय करोल को पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया है, जिनके मूल उच्च न्यायालय क्रमशः मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पहले वाले उच्च न्यायालय का पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतिनिधित्व है; हालांकि बाद वाले का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटा उच्च न्यायालय है। हालांकि सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, न्यायमूर्ति रविशंकर झा सबसे वरिष्ठ हैं क्योंकि उन्हें शुरू में साल 2005 में नियुक्त किया गया था।

जस्टिस संजय करोल के नाम की सिफारिश प्रतिनिधित्व मानदंडों को पूरा करती है क्योंकि उनके मूल उच्च न्यायालय (हिमाचल प्रदेश) का वर्तमान में शीर्ष अदालत की पीठ में प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन पटना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों की तुलना में यहां न्यायाधीशों की अपेक्षाकृत कम संख्या है।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, जो मूल रूप से उड़ीसा उच्च न्यायालय से हैं, को सिफारिश किये गए नामों की सूची में एक स्थान क्यों नहीं मिला यह समझ से परे है। वह जस्टिस संजय करोल से वरिष्ठ हैं, और उनके मूल उच्च न्यायालय का भी फ़िलहाल सर्वोच्च अदालत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।इसी तरह, मूल रूप से पटना उच्च न्यायालय से आने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन को भी इस सूची में शामिल होना चाहिए था। इससे उच्चतम न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व हो जाता।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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