Saturday, April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें कीं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों / अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति / नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट जे सत्य नारायण प्रसाद का मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है 1. एडवोकेट कुलदीप माथुर 2. एडवोकेट मनीष शर्मा 3. एडवोकेट रेखा बोराना 4. एडवोकेट समीर जैन इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को भी राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट मनु खरे को पदोन्नत करने के लिए कॉलेजियम द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है 1. एडवोकेट अनंत रामनाथ हेगड़े 2. एडवोकेट चेप्पुडिरा मोनप्पा पूनाचा 3. एडवोकेट सिद्धैया रचैया 4. एडवोकेट कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा कलकत्ता उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 8 अक्टूबर, 2021 को हुई बैठक में एडवोकेट शाक्य सेन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराने का संकल्प लिया है। एडवोकेट सौभिक मित्तर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी: 1. न्यायमूर्ति सुवीर सहगल 2. न्यायमूर्ति अलका सरीन 3. न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी 4. न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा 5. न्यायमूर्ति संत प्रकाश 6. न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता 7. न्यायमूर्ति करमजीत सिंह 8. न्यायमूर्ति विवेक पुरी 9. न्यायमूर्ति अर्चना पुरी 10. न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज

बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल फिजिकल मोड

उच्चतम न्यायालय ने फिजिकल सुनवाई के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए तय किया कि बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को अदालत में वकीलों/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में ही सुना जाएगा। तथापि, गैर-विविध दिनों के मामले की सुनवाई अगले आदेश तक वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रहेगी। यह संशोधित एसओपी 20 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा। बार एसोसिएशनों से प्राप्त अनुरोधों और उस संबंध में न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर विचार करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एसओपी जारी किया गया ।

न्यायालय द्वारा जारी अन्य आवश्यक निर्देशमें कहा गया है कि मंगलवार को गैर-विविध दिन के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को भी फिजिकल मोड में सुना जाएगा। हालांकि, पक्ष के लिए एओआर द्वारा पूर्व आवेदन पर वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से उपस्थिति की सुविधा होगी। मंगलवार को सुनवाई के लिए गैर-विविध दिन के रूप में वीडियो लिंकेज की ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक एओआर को दोपहर एक बजे तक आवेदन करना होगा। पिछले कार्य दिवस पर ईमेल आईडी [email protected] पर।

कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान पीठ के विवेक पर लगभग 15 मिनट की अवधि के लिए फिजिकल मोड में ब्रेक हो सकता है ताकि कोर्ट रूम को सेनिटाइज किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि पूरे कोर्ट रूम खाली किया जाए। पीठ का विचार है कि गैर-विविध दिनों पर सूचीबद्ध किसी विशेष मामले में काउंसलों की संख्या कोर्ट-रूम की कार्य क्षमता से अधिक है, तो कोविड-19 मानदंडों के अनुसार, रजिस्ट्री ऐसे मामलों की सुनवाई की सुविधा वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान कर सकती है।

भारतीय सैन्य कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को जून 2022 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 18 दिसंबर, 2021 को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देकर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ( आरआईएमसी) में लड़कियों को शामिल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। केंद्र को इस संबंध में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सूचित किया कि आगामी 18 दिसंबर, 2021 की परीक्षा की तैयारी पहले से ही एक उन्नत चरण में है और इसलिए आरआईएमसी और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए जून 2022 नहीं बल्कि जनवरी 2023 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अदालत की अनुमति मांगी। हालांकि पीठ ने इस तरह के एक तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय यह माना कि जून 2022 सत्र के लिए लड़कियों को शामिल करने के लिए तैयारी के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त से अधिक है।

बलात्कार के आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

“क्या आप किसी बालिग के खिलाफ यौन अपराध करने के हकदार हैं? भले ही वह नाबालिग हो या बालिग हो, क्या आप उस पर यौन अपराध करने के हकदार हैं?” नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की।

चीफ जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह टिप्पणी आरोपी की ओर से की गई दलीलों के जवाब में कि जब उसकी ओर से दलील के रूप में कहा गया कि जो हुआ उसमें नाबालिग लड़की की सहमति थी। पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था। पीठ ने विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर दिया।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां निहित

उच्चतम न्यायालय ने कहा है की कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां निहित हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या एनजीटी के पास स्वत: संज्ञान अधिकार क्षेत्र है ।

पीठ कि और से जस्टिस हृषिकेश रॉय ने आज सुबह फैसला सुनाया। जिन मामलों का निर्णय किया गया वे हैं: 1. ‘द क्विंट’ में प्रकाशित एक लेख के आधार पर पारित अपशिष्ट निपटान पर एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा दायर एक अपील। 2. केरल में खदानों के लिए आवासीय इकाइयों से 200 मीटर से 50 मीटर के रूप में न्यूनतम दूरी नियम को कम करने वाले पत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर एनजीटी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों का बैच। केरल उच्च न्यायालय ने माना कि एनजीटी के पास स्वत: संज्ञान क्षेत्राधिकार है।

हालांकि कोर्ट ने आदेश के संचालन को नई खदानों तक सीमित कर दिया और मौजूदा खदानों को उनके लाइसेंस की अवधि तक पहले की दूरी सीमा के अनुसार संचालित करने की अनुमति दी। पीठ ने 4 दिनों से अधिक समय तक वरिष्ठ वकीलों की सुनवाई के बाद 8 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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