Saturday, April 20, 2024

नार्थ ईस्ट डायरी: दो बार भारतीय नागरिक घोषित, असम के परिवार को अब तीसरी बार साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं

8 जून को, 66 वर्षीय नाता सुंदरी मंडल को सोनितपुर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक नोटिस मिला, जिसमें दावा किया गया था कि वह 1 जनवरी, 1966 और 23 मार्च, 1971 के बीच अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी और उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना होगा।
नाता सुंदरी के पति, 68 वर्षीय काशी नाथ मंडल, एक दिहाड़ी मजदूर, और उनके बेटे, गोविंदो, 40, को भी इसी तरह के नोटिस दिए गए थे। हालांकि परिजन परेशान होने की बजाय असमंजस में हैं।
यह तीसरी बार है जब बलिजन कचहरी गांव के गरीब हिंदू परिवार को यह साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं और देश के सच्चे नागरिक हैं। 2016 में, उन्हें कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद सोनितपुर ट्रिब्यूनल द्वारा देश का कानूनी नागरिक करार दिया गया था। “2018 में, मेरी बड़ी बहन, जो शादीशुदा है और असम के दारंग जिले में रहती है, को नोटिस दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने तब फैसला दिया कि सभी दस्तावेजों की पुष्टि के बाद वे भारतीय थे। मेरे पिता काशी नाथ को 2018 में फिर से नोटिस दिया गया था। 

यह दूसरी बार था जब उन्हें ऐसा नोटिस मिला था। हमने इसे ट्रिब्यूनल में लड़ा और फैसला मेरे पिता के पक्ष में था। मेरे पिता ने तब मजिस्ट्रेट से कहा कि वह बीमार हैं और अपनी मातृभूमि में खुद को भारतीय साबित करके थक चुके हैं और फिर से कानूनी उत्पीड़न से नहीं गुजरना चाहते हैं, ”काशी नाथ मंडल के एक अन्य बेटे नकुल मंडल ने कहा।
“हमारे तत्कालीन संयुक्त परिवार के अड़तीस सदस्यों का नाम नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 में है, जो देश का नागरिक होने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से असम में रहने की शर्त है। इसके अलावा, हमारे परिवार के सदस्यों का नाम 1966, 1971 और उसके बाद के चुनावों की मतदाता सूची में है। मेरे दादा सुबल चंद्र मंडल का भी 1951 के एनआरसी में नाम है। मेरे पिता और परिवार के सभी सदस्यों के नाम 2019 में प्रकाशित अपडेटेड एनआरसी में हैं और उनके पास वैध आधार और पैन दस्तावेज हैं। भारतीय कहलाने के लिए और क्या चाहिए, ”नकुल ने पूछा।
नकुल के मुताबिक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने परिवार को बार-बार नोटिस देने और उनके सबूतों की सत्यता का संज्ञान लिया था। “मुझे वकील की फीस भरने के लिए अपनी छह गायें एक बार में बेचनी पड़ीं। प्रत्येक मामले में हमें लगभग 50,000 रुपये का खर्च आया और अब तक हमने यह साबित करने के लिए 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया है कि हम भारतीय हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे बूढ़े और कमजोर पिता इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैं सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से हमें न्याय दिलाने का अनुरोध करता हूं।”
गांव के स्थानीय व्यवसायी अनिल मंडल को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 2011 और 2016 में अवैध नागरिक होने का नोटिस दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने दोनों मामलों में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
“यह मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे खिलाफ कौन मामला दर्ज कर रहा है,”अनिल मंडल ने कहा।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 6 मई को फैसला सुनाया कि एक बार नागरिकता साबित करने वाले व्यक्ति से इसके बारे में दोबारा नहीं पूछा जा सकता है।
पूरे असम में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां लोगों को पर्याप्त दस्तावेजों द्वारा समर्थित अपनी भारतीय पहचान साबित करने के बाद भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट से नोटिस मिल रहे हैं।
गौहाटी उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने 28 अप्रैल को नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908) की धारा 11 का हवाला देते हुए एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों को अपनी नागरिकता फिर से साबित करने के लिए कहा गया था, उनकी 11 याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण की कार्यवाही में एक बार भारतीय नागरिक घोषित किया गया है, उसे एफटी द्वारा फिर से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन अदालतों के लिए रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है।
असम में 100 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। प्रारंभ में, 11 अवैध प्रवासी निर्धारण न्यायाधिकरण (आईएमडीटी) कार्य कर रहे थे।
मार्च में, असम के कछार जिले में एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने एक मृत व्यक्ति को नोटिस दिया, जिसमें उसे 30 मार्च तक पेश होने के लिए कहा गया था क्योंकि वह अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहा था।
यह नोटिस एक श्यामन चरण दास को दिया गया था, जो ऊधारबोंड क्षेत्र के थलीग्राम गांव में रहते थे। मई 2016 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दास के खिलाफ 2015 में एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब मई 2016 में उनका निधन हो गया, तो उनके परिवार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर दिया, जिसके बाद उस वर्ष सितंबर में मामला बंद कर दिया गया।

(गुवाहाटी से द सेंटिनेल के पूर्व संपादक दिनकर कुमार की रिपोर्ट।)

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