Friday, April 26, 2024

जम्मू-कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर के मानवाधिकार रक्षक खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी और भारतीय प्रशासित कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल (Rupert Colville) ने बयान जारी किया है। 

अपने बयान में रूपर्ट कॉलविल ने कहा है कि हम भारतीय आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर बहुत चिंतित हैं।

बयान में आगे उन्होंने कहा है कि खुर्रम परवेज़, जो अब एक सप्ताह से अधिक समय से हिरासत में हैं, पर आतंकवाद से संबंधित अपराधों का आरोप है। हम आरोपों के वास्तविक आधार से अनजान हैं। उन्हें लापता परिवारों के लिए एक अनथक अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है और उनके मानवाधिकार कार्यों के लिए उन्हें पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। 

बयान में आगे कहा गया है कि 2016 में, जेनेवा में मानवाधिकार परिषद की यात्रा करने से रोकने के बाद, उन्हें ढाई महीने के लिए एक और विवादास्पद कानून, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के बाद रिहा कर दिया गया और उनकी नज़रबंदी को अवैध घोषित कर दिया गया था।

बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने ड्रैकोनियन क़ानून यूएपीए पर टिप्पणी करते हुये कहा है कि यूएपीए अधिकारियों को व्यक्तियों और संगठनों को सटीक मानदंडों के आधार पर आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जिसमें ‘आतंकवादी अधिनियम’ की एक अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक परिभाषा शामिल है, लोगों को लंबे समय तक परीक्षण पूर्व हिरासत में रखने की अनुमति देता है और जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह अन्य उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षण अधिकारों के साथ-साथ निर्दोषता के अनुमान के अधिकार से संबंधित गंभीर चिंताओं को उठाता है। जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और अन्य आलोचकों के काम को दबाने के लिए भी इस अधिनियम का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।

बयान में भारतीय अधिकारियों से अपील करके कहा गया है कि वैध आचरण के लिए पिछले प्रतिशोध के इस संदर्भ के मद्देनजर, हम भारतीय अधिकारियों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके अधिकार की पूरी तरह से रक्षा करने और उन्हें रिहा करने के लिए एहतियाती कदम उठाने का आह्वान करते हैं।

हम यूएपीए को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानकों के अनुरूप लाने के लिए संशोधित करने के लिए अपने आह्वान को दोहराते हैं, और अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि कानून में संशोधन लंबित है, इस या अन्य कानूनों का उपयोग करने से परहेज करें, जो कि नागरिक से जुड़े मामलों में समाज, मीडिया और मानवाधिकार रक्षकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। 

जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या और सैन्य बलों द्वारा नागरिकों की हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि के ख़िलाफ़, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय इस साल भारतीय प्रशासित कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों सहित नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि से चिंतित है। इसी समय, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों को मार दिया गया है, और उनके शवों को गुप्त रूप से निपटाया जाता है। इनमें से एक घटना 15 नवंबर को हुई थी जब श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में एक कथित गोलीबारी में दो नागरिकों सहित चार लोग मारे गए थे।

रूपर्ट कॉलविल ने नागरिक हत्याओं में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुये कहा कि नागरिकों की सभी हत्याओं की त्वरित, गहन, पारदर्शी, स्वतंत्र और प्रभावी जांच होनी चाहिए और परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाने और न्याय की मांग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि हम हिंसा को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जम्मू और कश्मीर में नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं पर व्यापक कार्रवाई के संकेतों से चिंतित हैं। व्यापक आतंकवाद-रोधी के उपयोग से ऐसे जोखिमों का पता चलता है जो आगे मानव अधिकारों के उल्लंघन और असंतोष को गहराते हैं।

बयान के आखिर में सुरक्षा बलों से संयम बरतने की अपील करते हुए रूपर्ट कॉलविल ने कहा है कि हम सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों से संयम बरतने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि हाल के सप्ताहों में जम्मू-कश्मीर में तनाव बढ़ने से नागरिक आबादी के ख़िलाफ़ और हिंसा न हो।

(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)

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