गोवा अग्निकांड : लूथरा बंधुओं को अग्रिम जमानत देने से दिल्ली कोर्ट का इनकार

गोवा के बर्च बाइ रोमियो लेन नाइट क्लब, जहां 6 दिसंबर की रात लगी आग में 20 कर्मचारियों समेत 25 लोग मारे गए थे, के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को अग्रिम जमानत देने से दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इनकार कर दिया। 

लूथरा बंधुओं ने बुधवार को रोहिणी अदालत से चार सप्ताह के लिए जमानत मांगी थी और अनुरोध किया था कि थाईलैंड से दिल्ली आते ही गिरफ्तार न किया जाए। 

इस बीच गुरुवार को थाई पुलिस ने भारतीय कानूनी एजेंसियों के अनुरोध पर लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया और उन्हें जल्द ही भारत भेजने की संभावना है। 

बचाव वकील ने कहा कि लूथरा बंधु दिल्ली आने पर कानून का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्हें आते ही गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि वह केवल कुछ दिनों की राहत चाहते हैं और जो व्यक्ति खुद को कानून के हवाले करना चाहता है, उसकी मदद करनी चाहिए। 

याचिका के विरोध में गोवा के एक सरकारी वकील ने कहा कि आग लगने की घटना के बाद लूथरा बंधु थाईलैंड “कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए” गए थे और कानून उनकी मदद नहीं करता जो समन या वारंट स्वीकार कर खुद को कानून के हवाले नहीं करते। 

छह दिसंबर की रात हुई इस घटना में 20 कर्मचारी और पाँच पर्यटकों की मौत हुई है। मृतक कर्मचारियों में पंद्रह से पच्चीस हजार पाने वाले युवक हैं जो झारखंड, उत्तराखंड, असम समेत देश के विभीन हिस्सों से थे और यहाँ किचन, हाउसकीपिंग जैसे कार्य कर रहे थे। 

पाँच घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्लब के मुख्य महाप्रबंधक समेत पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है।

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