उमर ख़ालिद, शरजील इमाम ने जमानत अर्जी दाखिल की

दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम ने ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की है।

कड़कड़डूमा कोर्ट के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। इमाम और खालिद की यह नियमित ज़मानत याचिकाएं तब दाखिल की गई हैं, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उन्हें ज़मानत न देने के फैसले पर सवाल उठाए।

इमाम की ज़मानत याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ट्रायल की कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई। उनका तर्क है कि आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) पर बहस अभी पूरी नहीं हुई।

एफआईआर 59/2020 की जांच दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल कर रहा है। यह मामला भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत विभिन्न आरोपों के लिए दर्ज किया गया।

इस मामले में अन्य आरोपी ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफूरा ज़रगर, फैज़ान खान और नताशा नरवाल हैं।

(जनचौक ब्यूरो)

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