Saturday, April 27, 2024

गंभीर अपराधों में जमानत देने से हिचकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, इनको टारगेट किए जाने का डर: सीजेआई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज हीनियस क्राइम (जघन्य अपराध) में जमानत देने से हिचकते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ रही है। यह बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए सम्मान समारोह के दौरान कही। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जमीनी स्तर पर जमानत देने की अनिच्छा के कारण जमानत आवेदनों की बाढ़ आ गई है।” “जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने के लिए अनिच्छुक हैं, इसलिए नहीं कि वे अपराध को नहीं समझते हैं, बल्कि जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने का डर है।”

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर जज अपराध को नहीं समझते हैं। बल्कि उन्हें जमानत देने के बाद खुद को निशाना बनाए जाने का डर होता है। इस डर के बारे में कोई बात नहीं करता, जो हमें करनी चाहिए। इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पैनापन कम हो रहा है और हाईकोर्ट्स के कामकाज पर असर पड़ा है।अगर डिस्ट्रिक्ट जजों को अपनी योग्यता और ऊपरी अदालतों पर भरोसा नहीं होगा, तो हम उनसे किसी अहम मामले में जमानत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में बहुत सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले हमें उसके लिए सम्मान की भावना लानी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी छोटी नहीं है। यह नेशनल ज्यूडिशियरी में वही महत्व रखती है, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीमकोर्ट बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन छोटे-छोटे मामलों को निपटाता है, जो आम नागरिकों को शांति, खुशी और विश्वास देते हैं।

अपने संबोधन में, उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कानूनी पेशा पितृसत्तात्मक और कभी-कभी जाति आधारित है। उन्होंने कहा, “इसे बदलना होगा ताकि हम वकीलों के रूप में हमारे समाज के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें ताकि हमारे समाज में विभिन्न समुदायों और हाशिए के समूहों के लोगों के लिए कानूनी पेशे को खोला जा सके।”

मुख्य न्यायाधीश ने बार में वरिष्ठ वकीलों से अपने कनिष्ठों को अच्छी तरह से भुगतान करने का आग्रह किया और उनकी कामकाजी परिस्थितियों के बारे में बात की।बहुत लंबे समय से हम अपने पेशे के युवा सदस्यों को दास श्रमिकों के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह हम बड़े हुए हैं, ”जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। “आज के सीनियर्स यह नहीं कह सकते कि इस तरह मैंने कानून को कठिन तरीके से सीखा और इसलिए मैं अपने जूनियर्स को वेतन नहीं दूंगा।”

चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लेते हैं तो हम चीजों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। ये ध्यान रखें कि एक कानूनी या सामाजिक मुद्दे के हमेशा दो रंग होते हैं। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल जरूर करें, लेकिन, कुछ उन पर भरोसा करना भी सीखें। हमें ये भरोसा करना चाहिए कि वो भी बेहतर के लिए ही काम करेंगे।

उन्होंने यह बात गुजरात और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कारियल, हाईकोर्ट के जस्टिस अभिषेक रेड्डी और मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस टी राजा के प्रस्तावित तबादले के बाद बार यूनियन की हड़ताल को लेकर कही। इन यूनियन्स ने कॉलेजियम की सिफारिशों की वापसी तक कोर्ट का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों के तबादले के कॉलेजियम के प्रस्ताव के खिलाफ गुजरात और तेलंगाना हाईकोर्ट के वकीलों की चल रही हड़ताल के बीच वकीलों द्वारा इस तरह के विरोध उपायों से असहमति जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वकीलों की हड़ताल होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ित स्वयं वकील या न्यायाधीश नहीं होते हैं, बल्कि न्याय के उपभोक्ता होते हैं, जिनके लिए वकील सबसे पहले मौजूद होते हैं।

उन्होंने डॉ. बीआर अम्बेडकर कि सत्याग्रह और हड़ताल का संदर्भ दिया, जो औपनिवेशिक काल के लिए बहुत प्रासंगिक थीं, जिसने घरेलू शासन के तहत सहयोग, स्थिरता, शांति और संतुलन का मार्ग प्रशस्त किया। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने जो कुछ भी है उसे बातचीत और समझ से हल किया जा सकता है। जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था तो हमारे सामने कुछ हड़तालें थीं। मैं हमेशा अपने वकीलों को बुलाता था और उनसे मुझसे बात करने के लिए कहता था। मैं उनसे उनकी समस्या और हड़ताल के कारण के बारे में पूछता था।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, “बार के सदस्यों के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक प्रशासनिक क्षमता में निर्णय लेते हैं तो हम चीजों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। 

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में बार की भूमिका पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक स्वतंत्र बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यह वह बार है जो न्यायपालिका में जो सही है उसके लिए खड़ा हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई के सामने वकीलों की हड़ताल के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की। किरेन रिजिजू ने शनिवार को गुजरात, तेलंगाना और मद्रास के हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए प्रस्तावों के खिलाफ किए गए विरोध की आलोचना की।

स्पष्ट रूप से किसी बार एसोसिएशन का नाम लिए बिना मंत्री ने कहा कि जब मैंने वकीलों को विरोध के लिए जाते देखा…मैंने कुछ सूचना सुनी कि कुछ वकील कुछ मुद्दों पर हड़ताल पर जा रहे हैं।कुछ चीजें जो हम अधिक बार देख सकते हैं। हमें सोचना होगा और हमें यह तय करना होगा कि यह संस्था के लिए अच्छा होगा या नहीं। यदि आप संस्था का सम्मान नहीं करते हैं, तो यह स्वयं का अनादर करने जैसा होगा

मंत्री ने कहा कि जब ऐसी चीजें हैं जो आपकी मांगों को आगे बढ़ाने के मामले में बहुत जोर से हो रही हैं तो यह एक अलग मोड़ लेने का जोखिम है। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर सरकार के समर्थन वाले कॉलेजियम के हर फैसले पर सवाल उठाया जाता है तो इससे दिक्कतें आएंगी। उन्होंने कहा कि कल मैंने सुना है कि वकील गुजरात एक स्थानांतरण मामले को लेकर सीजेआई से मिलना चाहते हैं। अब मुद्दा यह हो सकता है कि यदि आप अलगाव में देखते हैं, तो यह मुद्दों में से एक हो सकता है। लेकिन अगर कॉलेजियम द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए यह एक मुद्दा बन जाता है तो यह कहां तक जाएगा? फिर पूरा आयाम बदल जाएगा।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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