Friday, April 26, 2024

इधर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, उधर केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को तीसरे पद पर नियुक्ति दी 

इधर उच्चतम न्यायालय में पांच-न्यायाधीशों, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की संविधान पीठ के समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई उधर मोदी सरकार ने बड़ी ख़ामोशी के साथ सेवानिवृत्त नौकरशाह अरुण गोयल को शनिवार (19 नवंबर, 2022) को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया है। चुनाव आयोग में तीसरा पद छह महीने से खाली है। गोलय पंजाब कैडर के पूर्व अधिकारी हैं। नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एक दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी ने शनिवार को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे।

तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद 15 मई से खाली है, जब तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा के पद से सेवानिवृत्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था।

अब मोदी सरकार की तेजी पर नजर डालिए तो अरुण गोयल के त्यागपत्र को पंजाब और केंद्र सरकार द्वारा एक ही दिन में स्वीकार कर लिया गया। ऐसा बहुत कम होता है कि होम कैडर से लेकर पीएमओ तक फाइल एक ही दिन में क्लियर हो जाए। इसी कारण पूरी ब्यूरोक्रेसी में उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा रही। गोयल शुक्रवार तक भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव थे। उन्होंने कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक आदेश के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, जिसने उनकी जगह उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी कामरान रिजवी को नियुक्त किया था। पहले उन्हें 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होना था।

चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए स्वतंत्र निकाय पर केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था की मांग वाली याचिकाओं का गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में विरोध किया।

सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने 17 नवंबर को कहा कि एक चुनाव आयुक्त कुशल, सक्षम, पूरी तरह से ईमानदार और सेवा के उत्कृष्ट रिकॉर्ड से लैस हो सकता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव भी हो सकते हैं जो पद पर रहते हुए खुद को दिखाते हैं। संविधान पीठ ने कहा कि आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं जो राजनीति से ऊपर है?

जस्टिस के एम जोसेफ ने मौखिक टिप्पणी की कि भारत का चुनाव आयोग शायद दुनिया से ईर्ष्या करता है। शायद एक संस्था जिसे बहुत सारी तारीफों का सामना करना पड़ा है, मुख्य रूप से टीएन शेषन के सुधारों के कारण। वह मानव विवेक को कम से कम करने के लिए बहुत सारे नियम बनाने में सफल रहे। ऐसा करके उन्होंने डर को खत्म कर दिया। यानी, चुनाव आयुक्तों को सिर्फ नियमों का पालन करना था और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आने की परवाह नहीं करनी थी ।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस रॉय ने आश्चर्य जताया कि अब तक भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या सीबीआई निदेशक के रूप में कोई महिला क्यों नहीं है।

केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था की मांग वाली याचिकाओं का गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई भी प्रयास संविधान में संशोधन करने जैसा होगा।

मुख्य याचिकाकर्ता (अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, डब्ल्यूपी(सी) संख्या 104/2015) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि संसद ने पिछले 70 वर्षों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि ईसीआई की उचित स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए केवल कार्यात्मक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। नागरिकों द्वारा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में संदेह उठाया गया है।

इस पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हम जमीनी हकीकत की जांच नहीं कर रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि क्या यह संविधान के अनुसार है। आज तक क्या तंत्र है, आपके सुझाव क्या हैं?

प्रशांत भूषण ने कहा कि विधि आयोग ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक चयन समिति बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन पीएम और एलओओ सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं।

प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है, ईसीआई सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में एक संभावना है। उनका दूसरा सुझाव कॉलेजियम नहीं तो पांच सदस्यीय समिति का था। उनके अनुसार, यह मनमानी को बेहद कम करेगा।

प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्य हितधारक राजनीतिक दल हैं। चयन एक तटस्थ निकाय द्वारा होना चाहिए। पहला विकल्प वह है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। दूसरा विकल्प तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और एनएचआरसी के अध्यक्ष की एक समिति का होना है। यह एक तटस्थ निकाय होगा जहां मुख्य हितधारक निकाय का हिस्सा नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी संरचना है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उम्मीदवारों की साख जान पाएंगे, भूषण ने सकारात्मक उत्तर दिया।यह भारी लाभ से अधिक है कि चयन तटस्थ होगा। न्यायाधीश राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं। वे चुनाव में हितधारक नहीं हैं। वे सरकार और विपक्ष के नेता से परामर्श कर सकते हैं और उनसे प्रस्ताव मांग सकते हैं।

जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम साख जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आम आदमी की धारणा को खारिज नहीं कर सकते।इससे बचने के लिए, भूषण ने तटस्थता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की सिफारिश की। पहला, चयन के लिए एक तटस्थ निकाय। दूसरा, पारदर्शिता है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियुक्तियों के नाम जनता को उपलब्ध कराए जाएं। उनके पास व्यक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प वह है जो कानून आयोग ने कहा है लेकिन सबसे अच्छा विकल्प तटस्थ निकाय होना है।

संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण को इस बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के न्यायालय में आने की आवश्यकता के बारे में पूछा।

शंकरनारायण ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए जो भी परिपाटी अपनाई जा रही है, आप कहते हैं कि कोई नियम नहीं बनाया गया है, कोई प्रक्रिया आदि नहीं है। लेकिन पिछले 70 वर्षों से इस परिपाटी का पालन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर व्यक्तियों को अदालत में आने की क्या आवश्यकता है? आपको कहना चाहिए कि संवैधानिक आदेश का पालन नहीं किया गया या प्रक्रिया में क्या गलत है।

शंकरनारायण ने बताया कि न्यायपालिका, ईसीआई और मीडिया में से केवल ईसीआई सरकारी हस्तक्षेप से रहित नहीं है।लोकतंत्र के कामकाज के लिए मीडिया के साथ-साथ दो बड़े संस्थान महत्वपूर्ण हैं। मीडिया स्वतंत्र है। न्यायपालिका भी है लेकिन ईसीआई को सुरक्षा का इन्सुलेशन नहीं दिया गया है।

शंकरनारायण ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ा कि सीवीसी और सीबीआई निदेशक का चयन स्वतंत्र रूप से किया जाए।उन्होंने कहा कि मैं सीजेआई, एलओओ और पीएम की तीन सदस्यीय समिति का प्रस्ताव रखूंगा।

जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर यह समिति आती है, तो कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होगा? वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इसकी कभी गारंटी नहीं दी जा सकती।यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। इसकी गारंटी कभी नहीं दे सकते। यहां तक कि कॉलेजियम, सीवीसी के लिए भी। योर लॉर्डशिप दिन-ब-दिन याचिकाओं की संख्या देख सकते हैं।

यह इंगित करते हुए कि अनुच्छेद 324 (2) के तहत एक स्पष्ट शून्य है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईसीआई में नियुक्तियां कैसे होंगी। आपके पास उत्कृष्ट या कमजोर मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। लेकिन विचार संस्थानों को देखने का है। राजनीतिक अनिश्चितताओं से दूर रहने के लिए।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को हटाने के मामले में भी अंतर की ओर इशारा किया। ईसी बनाम सीईसी को हटाने की प्रक्रिया अलग है। सीईसी पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन, ईसी को सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ईसी को हटाने की प्रक्रिया के मामले में सीईसी के बराबर होना चाहिए। यह कहने जैसा है कि सीजेआई हो सकता है। महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। मैं सिर्फ एक समानांतर चित्र बना रहा हूं।

अधिवक्ता कलेश्वरम राज ने यह प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों पर भरोसा किया कि भारत में एक पुराना मामला है कि ईसीआई सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहा है, चाहे वह किसी भी दल का हो। उन्होंने अन्य न्यायालयों में पदों पर भी भरोसा किया। मैंने कनाडा में भी स्थिति दिखाई है। स्पेन और दक्षिण अफ्रीका बेहतर मॉडल हैं। यह 13 सदस्यीय आयोग है जहां 8 सदस्य न्यायपालिका से हैं। यहां एक बेहतर मॉडल हो सकता है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने संविधान पीठ को बताया कि विनीत नारायण बनाम भारत संघ (जो एक समिति द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित है) के 1997 के मामले में रिक्तता को भरने के लिए कानून का मार्च वर्तमान मामले में संविधान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया।

संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से संविधान के अनुच्छेद 316 (यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति पर) और अनुच्छेद 148 (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित) को पढ़ने के लिए कहा। संविधान पीठ ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि 72 वर्षों तक संसद अनुच्छेद 324 (2) (सीईसी और ईसी की नियुक्ति से संबंधित) में परिकल्पित किसी भी कानून के साथ नहीं आ पाई है, जैसा कि उसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए किया है।

संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जब संविधान कहता है कि यह “किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के अधीन है” तो क्या संसद ने संविधान के निर्माताओं की दृष्टि को पराजित नहीं किया है।

वेंकटरमणि ने कहा कि यदि कोई कानून नहीं है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य होता है।

संविधान पीठ ने कहा कि हमें (याचिकाकर्ताओं द्वारा) विशाखा (1997 का मामला जिसमें शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में दिशा-निर्देश दिए थे) को दोहराने के लिए कहा जा रहा है। अगर हमें कोई अन्याय लगता है, तो हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन समस्या यह है कि कोई भी अदालत संसद के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है।

वेंकटरमणि ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर अदालत विशाखा मामले की तरह करने का फैसला करती है तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है और निष्कर्ष वही होगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी 22 नवंबर को भी दलीलें पेश करेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने 23 अक्टूबर, 2018 को सीईसी और ईसी के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग वाली जनहित याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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