Friday, April 19, 2024

पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने बताया- कैसे और क्यों जीएन साईबाबा को बरी किए जाने के खिलाफ सूचीबद्ध हुई याचिका

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने रविवार 13नवम्बर 22 को जीएन साईबाबा,अमितशाह के वकील होने, कॉलेजियम और छावला दुष्कर्म मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वास्तव में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, जो उनकी दिशा में निर्णायक रूप से इंगित कर सके।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने रविवार को कहा कि 15 अक्टूबर, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जीएन साईबाबा मामले की लिस्टिंग के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था।सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर शनिवार को मामलों की सुनवाई नहीं करता है, लेकिन माओवादी लिंक मामले में जीएन साईबाबा को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील पर शनिवार को तत्काल आधार पर सुनवाई की गई।

एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में , न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि उन्हें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा 14 अक्टूबर, शुक्रवार को मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी के बारे में पता नहीं था। जस्टिस ललित ने कहा कि मुझे पता नहीं था क्योंकि रजिस्ट्री अधिकारी बस मेरे पास आए और कहा कि एक पीठ का गठन किया जाना है।

उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने 14 अक्टूबर को मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने के खिलाफ मौखिक टिप्पणी की थी, ने उस बारे में कभी कुछ नहीं कहा जब तत्कालीन सीजेआई ललित ने पूछा कि क्या वह शनिवार की पीठ का हिस्सा होंगे।जस्टिस ललित ने कहा मैंने उनसे पूछा कि क्या वह शनिवार को पीठ का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं।

माओवादी मामले में आरोपी जीएन साईबाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर, शुक्रवार को बरी कर दिया था।महाराष्ट्र राज्य ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और मामले को शनिवार, 15 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था,   शुक्रवार शाम को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्राथमिकता पर मामले को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद तत्काल उल्लेख किया गया था ।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था क्योंकि सीजेआई ललित पहले ही दिन के लिए उठ चुके थे।जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश नहीं दे सकते। जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने फिर भी शुक्रवार के अपने आदेश में निम्नलिखित दर्ज किया।

“सॉलिसिटर जनरल कहता है कि वह कल (15.10.2022) विशेष अनुमति याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री के समक्ष एक आवेदन पेश करेगा।”

इसके बाद, शनिवार को बैठने के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस ललित द्वारा जस्टिस एमआर शाह और बेला त्रिवेदी की बेंच का गठन किया गया था। उस बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित करने से पहले शनिवार को मामले की सुनवाई की। मामले को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की इस कार्रवाई की काफी आलोचना हुई।

जस्टिस ललित ने कहा कि उन्होंने जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस रवींद्र भट में से हर एक से पूछता हूं- क्या आप स्पेशल बेंच का हिस्सा बनेंगे जस्टिस रस्तोगी की फिर से कुछ पूर्व प्रतिबद्धताएं थीं। न्यायमूर्ति गवई की पूर्व प्रतिबद्धताएं थीं। इसलिए दोनों ने मना कर दिया। फिर मैंने जस्टिस रवींद्र भट से पूछा क्या आप वहां रहेंगे उन्होंने कहा, ‘मेरी कुछ जजमेंट कमिटमेंट हैं और मुझे उन्हें खत्म करने की जरूरत है। इसलिए यदि आपको कोई नहीं मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से एक डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में तैयार हूं

इसलिए मैं अन्य न्यायाधीशों की ओर मुड़ता हूं जो पास खड़े थे। इन्हीं में से एक हैं जस्टिस सूर्यकांत। मैंने उससे पूछा। उन्होंने कहा नहीं (चूंकि) उनकी कुछ (अन्य) प्रतिबद्धता थी। उनके बगल में जस्टिस बेला त्रिवेदी थीं। तो मैंने उससे पूछा और उसने हाँ कहा।फिर अगले आदमी से मैं टकराता हूं वो हैं जस्टिस एमआर शाह। तो मैंने उससे पूछा और उसने हाँ कहा।इस तरह उन दोनों ने मिलकर एक बेंच बना ली। न तो हममें से – न ही न्यायमूर्ति एमआर शाह और न ही न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न ही मुझे – इस बात की जानकारी थी कि वास्तव में अदालत में क्या हुआ था।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा  कि सिर्फ दुर्लभतम मामलों में सजा (दोषसिद्धि के बाद) निलंबित की जाती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि विशेष शनिवार की सुनवाई में दोषमुक्ति को निलंबित कर दिया जाए। संस्थान को खुद के बारे में चिंतित होना चाहिए और यह परेशान करने वाला है।उन्होंने कहा किमु मुद्दा रोस्टर के मास्टर के साथ है। सरकार से जुड़े ज्यादातर मामले एक विशेष न्यायाधीश के पास जाते हैं। यह स्वचालित रूप से असाइन नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ।

कॉलिजियम बेहतर‘  प्रणाली है

पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम सिस्टम का खुलकर समर्थन किया है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलिजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताया था और उसका मजाक तक उड़ाया था। पूर्व चीफ जस्टिस ललित ने एक चैनल से इंटरव्यू में कॉलिजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बिल्कुल सही और संतुलित तरीका बताया। उन्होंने कहा कि सिस्टम को अपारदर्शी बताना उनके (केंद्रीय मंत्री रिजिजू) निजी विचार हैं,लेकिन यह काम करने का एक बिल्कुल सही और संतुलित तरीका है। कॉलिजियम में सभी के विचारों का सम्मान होता है।

जस्टिस ललित ने कहा कि जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है, तो उच्च न्यायालय में कालेजियम 1+2 की सिफारिश करता है, जिसे बाद में राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, ‘सरकारों से इनपुट को भी रिकॉर्ड में लाया जाता है, जिसके बाद मामला केंद्र सरकार तक पहुंचता है।

जस्टिस ललित ने कहा कि केंद्र संबंधित व्यक्ति की प्रोफाइल के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो से राय मांगता है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां हम जजों की सलाह लेते हैं। उसके बाद, कॉलेजियम सिफारिशें करना शुरू कर देता है। यह एचसी की सिफारिशों के अलावा अन्य नामों की सिफारिश नहीं कर सकता।

जस्टिस ललित ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली के माध्यम से पूर्व सीजेआई एनवी रमना के तहत पिछले कॉलेजियम में, हम 250 ऐसी सिफारिशें कर सकते थे, जिन्हें अंततः स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, यह प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत है।

अमित शाह की पैरवी पर सफाई

पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने रविवार (13 नवंबर, 2022) को कहा कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में वो अमित शाह की पैरवी करने के लिए पेश हुए थे, लेकिन वो वकीलों के पैनल को लीड नहीं कर रहे थे। रिटारमेंट के बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि वह सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गृह मंत्री अमित शाह के लिए पेश हुए थे, लेकिन वो केस के मुख्य वकील नहीं थे। वकीलों के पैनल को राम जेठमलानी लीड कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में जानकारी दी गई थी, लेकिन मैं कभी भी मेन वकील नहीं रहा। मैं शाह के सह-अभियुक्तों के लिए पेश हुआ, लेकिन मुख्य मामले में नहीं। बल्कि दूसरे मामले में।

अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे। उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्या मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसरबी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ों को कवर करने का आरोप लगाया गया था। उस समय यूयू ललित अमित शाह के वकील थे।

उन्होंने बताया कि मई 2014 में केंद्र में सरकार बदली थी, जबकि उनसे अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने के लिए पूछा गया था और उस वक्त यूपीए पावर में थी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में जज के तौर पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

साल 2014 में पीएम मोदी की सरकार में न्यायमूर्ति यूयू ललित को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था, जबकि न्यायपालिका के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नाम के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया था। उस समय जज यूयू ललित की पदोन्नति जांच के दायरे में आ गई थी। तब सुब्रमण्यम ने आरोप लगाया था कि सोहराबुद्दीन शेख मामले में अदालत की सहायता करने में उनकी भूमिका के लिए “स्वतंत्रता और अखंडता” प्रदर्शित करने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। जस्टिस ललित जज आरएफ नरीमन के बाद दूसरे व्यक्ति थे, जो एक पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी थे और करीब दो दशकों में सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने।

छावला दुष्कर्म मामला 

पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने छावला दुष्कर्म मामले में अपने फैसले पर जन आक्रोश पर कहा कि कानून यह है कि श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। संदेह का लाभ उस दिशा में प्रवाहित होना चाहिए।पूर्व सीजेआई ललित ने कहा कि कानून स्पष्ट है कि तथ्यों को केवल उस व्यक्ति के अपराध की दिशा में इंगित करना चाहिए, जब तक कि वह अपराध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, परिस्थितिजन्य साक्ष्य-आधारित केस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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