भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण गवई ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई ‘बाहरी हस्तक्षेप’ न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ‘पारदर्शिता की पूर्ण प्रक्रिया’ अपनाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा हाल ही में दिए गए भाषण का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के कामकाज और न्यायाधीशों की नियुक्ति में “बाहरी ताकतों” के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया था।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, “मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शिता की पूर्ण प्रक्रिया अपनाएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।”
उल्लेखनीय है कि 29 जून को न्यायमूर्ति दत्ता ने पुणे में दिए भाषण में समाज को यह बताने की आवश्यकता पर बल दिया था कि यदि न्यायाधीशों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल किया जाता।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा था, “लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय कॉलेजियम का सदस्य था, तो हमने एक वकील को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और अब छह साल हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता है। इसलिए, बाहरी ताकतें जो कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने से रोकती हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी कार्यवाही लंबित है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योग्यता, योग्यता और केवल योग्यता पर विचार किया जाए न कि बाहरी विचारों पर।”
शुक्रवार को सीजेआई गवई ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति की पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगा।सीजेआई गवई ने कहा, “सीजेआई खन्ना के कार्यकाल के दौरान, हमने और अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है… पिछले दो दिनों से, हमने 54 उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए और कल हमने 34 नियुक्तियों की सिफारिश की… मुझे वास्तव में खुशी है कि आज हमारे पास बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए दो नए न्यायाधीश हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस भवन में प्रवेश करने से पहले ही शपथ ले ली… “
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की अधिक संख्या का एक कारण ‘रिक्तियां’ हैं, उन्होंने कहा, “जहां तक मेरे अपने उच्च न्यायालय का सवाल है, मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी नाम सुझाए जाएंगे, हम उनका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और यथाशीघ्र बंबई उच्च न्यायालय पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा, ताकि लंबित मामलों का मुद्दा कम से कम कुछ हद तक हल हो जाए…”
मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे बार एसोसिएशन (बीबीए) द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में बोल रहे थे।अपने भाषण में मुख्य न्यायाधीश गवई ने दोहराया कि उन्होंने और दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों – मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और मुख्य न्यायाधीश उदय ललित ने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक “मुख्य न्यायाधीश-केंद्रित” न्यायालय है।
उन्होंने कहा, “मेरे सीजेआई बनने के बाद, बल्कि सीजेआई संजीव खन्ना से पहले और यहां तक कि सीजेआई उदय ललित के कार्यकाल के दौरान भी … मैंने हमेशा स्पष्ट किया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायाधीशों का न्यायालय है… सीजेआई समान लोगों में प्रथम हैं… हमने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई-केंद्रित न्यायालय है…”
इसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ की मौजूदगी वाला कॉलेजियम मध्य प्रदेश, पटना और इलाहाबाद सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए मंगलवार, 1 जुलाई से उम्मीदवारों के साथ बैठकें और साक्षात्कार किया। उम्मीदवारों के बायोडाटा और कार्य क्षेत्र के बारे में गहनता से विचार किया।
ऐसा माना जाता है कि बैठकें मंगलवार सुबह शुरू हुईं और बुधवार तक जारी रहीं। एक दिन जिला न्यायपालिका के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, जबकि दूसरे दिन बार के उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ। बार एंड बेंच को पता चला है कि कॉलेजियम के तीनों न्यायाधीशों ने उम्मीदवारों के साथ लंबी बातचीत की, जिनमें से प्रत्येक ने लगभग आधे घंटे तक बातचीत की।
लंबी आभासी/भौतिक बातचीत का उद्देश्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित उम्मीदवारों की क्षमता और योग्यता का आकलन करना है। ये सब न्यायालय की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान हो रहा है, जब न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित कार्यों सहित प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हालांकि बातचीत/साक्षात्कार प्रक्रिया नई नहीं है, लेकिन मौजूदा कॉलेजियम ने उम्मीदवारों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए बातचीत को और अधिक कठिन बना दिया है। इससे पहले, कॉलेजियम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खुफिया ब्यूरो (आईबी) की फाइलों/इनपुट पर निर्भर करता था।
1 जुलाई तक, देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में 371 रिक्तियां हैं। इसके बाद कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश भी की है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)