Thursday, March 28, 2024

आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने नीट में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा बरकरार रखा

पीठ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं समय के साथ कुछ वर्गों को अर्जित आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं और उस योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए।

यह रेखांकित करते हुए कि “आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरण परिणामों को आगे बढ़ाता है”, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि “खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषाओं में योग्यता को कम नहीं किया जा सकता है” और “एक परीक्षा में योग्यता के लिएउच्च अंक प्रॉक्सी नहीं हैं। ” । इसने कहा कि योग्यता को “सामाजिक रूप से प्रासंगिक और एक ऐसे उपकरण के रूप में पुनर्संकल्पित किया जाना चाहिए जो समानता जैसी सामाजिक वस्तुओं को आगे बढ़ाता है जिसे हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं”।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने अपने 7 जनवरी के फैसले के कारण बताते हुए एक विस्तृत आदेश में यह कहा था, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। (NEET) स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए।

पीठ ने कहा कि “प्रतियोगी परीक्षाएं शैक्षिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए बुनियादी वर्तमान क्षमता का आकलन करती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमताओं और क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, जो कि जीवित अनुभवों, बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र से भी आकार लेती हैं”, वे “सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ जो कुछ वर्गों को प्राप्त होता है को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं और ऐसी परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देता है।”

यह बताते हुए कि कैसे आरक्षण का न्यायशास्त्र वास्तविक समानता को मान्यता देता है, न कि केवल औपचारिक समानता।  पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) अनुच्छेद 15 (1) के अपवाद नहीं हैं, जो वास्तविक समानता (मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित स्वयं के सिद्धांत को निर्धारित करता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) वास्तविक समानता के नियम के एक विशेष पहलू का पुनर्कथन बन जाता है जिसे अनुच्छेद 15 (1) में निर्धारित किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 15 (4) राज्य को एससी और एसटी के लिए आरक्षण करने में सक्षम बनाता है जबकि अनुच्छेद 15 (5) इसे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

पीठ ने कहा कि “अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) समूह की पहचान को एक ऐसे तरीके के रूप में नियोजित करते हैं जिसके माध्यम से वास्तविक समानता प्राप्त की जा सकती है” और कहा “इससे एक असंगति हो सकती है जहां एक पहचाने गए समूह के कुछ व्यक्तिगत सदस्य जिसे आरक्षण दिया गया पिछड़ा नहीं हो सकता है या गैर-पहचाने गए समूह से संबंधित व्यक्ति जिसे किसी पहचाने गए समूह के सदस्यों के साथ पिछड़ेपन की कुछ विशेषताओं को साझा कर सकते हैं।“ ,” यह कहा कि “व्यक्तिगत अंतर विशेषाधिकार, भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों को होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है।

योग्यता बनाम कोटा की अवधारणा पर चर्चा करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए लिखते हुए कहा, “एक खुली प्रतियोगी परीक्षा औपचारिक समानता सुनिश्चित कर सकती है जहां सभी को भाग लेने का समान अवसर मिलता है। हालांकि, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में व्यापक असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ वर्ग के लोग वंचित हो जाएंगे जो इस तरह की प्रणाली में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे। विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) ऐसे वंचित वर्गों को आगे बढ़े वर्गों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने और इस प्रकार वास्तविक समानता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है।

पीठ ने आगे बढ़े वर्गों के लिए उपलब्ध “विशेषाधिकारों” का उल्लेख किया और कहा कि ये “प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और ट्यूटोरियल और कोचिंग केंद्रों तक पहुंच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी भी शामिल हैं। (संचार कौशल, उच्चारण, किताबें या अकादमिक उपलब्धियां) जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिलती है।”

“सांस्कृतिक पूंजी यह सुनिश्चित करती है कि एक बच्चे को पारिवारिक वातावरण से अनजाने में उच्च शिक्षा या अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप उच्च पद लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह उन व्यक्तियों के नुकसान के लिए काम करता है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और ऐसे समुदायों से आते हैं जिनके पारंपरिक व्यवसायों के परिणामस्वरूप खुली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल का संचार नहीं होता है। उन्हें आगे बढ़े समुदायों के अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दूसरी ओर, सामाजिक नेटवर्क (सामुदायिक संबंधों के आधार पर) तब उपयोगी हो जाते हैं जब व्यक्ति परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और सलाह लेते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, भले ही उनके तत्काल परिवार के पास आवश्यक अनुभव न हो। इस प्रकार, पारिवारिक स्थिति, सामुदायिक जुड़ाव और विरासत में मिले कौशल का एक संयोजन कुछ वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करता है, जिसे तब ‘योग्यता’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो सामाजिक पदानुक्रमों को पुन: प्रस्तुत और पुष्टि करता है,” यह कहा।

इसने ‘बी के पवित्र बनाम भारत संघ’ मामले में अदालत के फैसले का उल्लेख किया, जहां दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ शामिल थे, ने देखा था कि “परीक्षा की तटस्थ प्रणाली सामाजिक असमानताओं को कैसे कायम रखती है”।

अदालत ने स्पष्ट किया कि “यह कहना नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन या उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए बहुत अधिक मेहनत और समर्पण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ‘योग्यता’ केवल किसी की अपनी बनाई हुई नहीं है।”

“योग्यता के इर्द-गिर्द बयानबाजी परिवार, स्कूली शिक्षा, भाग्य और प्रतिभाओं के उपहार को अस्पष्ट करती है जिसे समाज वर्तमान में किसी की उन्नति में सहायता करता है। इस प्रकार, योग्यता का बहिष्करण मानक उन लोगों की गरिमा को कम करने का कार्य करता है जो अपनी उन्नति में बाधाओं का सामना करते हैं जो उनके स्वयं द्वारा निर्मित नहीं हैं। लेकिन एक परीक्षा में अंकों के आधार पर योग्यता के विचार की गहन जांच की आवश्यकता है,” पीठ ने कहा।

“हालांकि परीक्षाएं शैक्षिक अवसरों को बांटने का एक आवश्यक और सुविधाजनक तरीका है, लेकिन अंक हमेशा व्यक्तिगत योग्यता का सबसे अच्छा पैमाना नहीं हो सकता है। फिर भी अंक अक्सर योग्यता के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। व्यक्तिगत क्षमता एक परीक्षा में प्रदर्शन से आगे निकल जाती है,” यह कहा।

“सर्वोत्तम रूप से, एक परीक्षा केवल एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन उनकी क्षमता, क्षमताओं या उत्कृष्टता के सरगम को नहीं, जो कि जीवित अनुभवों, बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र से भी आकार लेते हैं। शैक्षिक संसाधनों के वितरण का एक सुविधाजनक तरीका होने पर भी योग्यता के अर्थ को अंकों तक कम नहीं किया जा सकता है।”

“कार्यों के औचित्य और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण को योग्यता के मार्कर के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं किया जा सकता है। समान रूप से, अभाव की स्थितियों से खुद को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक धैर्य और लचीलापन व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है,” यह कहा।

यह इंगित करते हुए कि आरक्षण सुनिश्चित करता है कि “अवसरों को इस तरह से वितरित किया जाता है कि पिछड़े वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभ उठाने में सक्षम होते हैं जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण उनसे वंचित रह जाते हैं”, उन्होंने कहा, “यह एकमात्र तरीका है जिसमें योग्यता एक लोकतांत्रिक शक्ति हो सकती है” जो विरासत में मिली कमियों और विशेषाधिकारों की बराबरी करता है। अन्यथा, व्यक्तिगत योग्यता के दावे और कुछ नहीं बल्कि विरासत को छिपाने के उपकरण हैं जो उपलब्धियों का आधार हैं।

“हम योग्यता का आकलन कैसे करते हैं, अगर यह असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है,” यह भी कहा गया है।

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारा पुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट।)

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