19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर मणिपुर में AFSPA कानून को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

मणिपुर में एएफएसपीए कानून को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सात जिलों के उन्नीस पुलिस स्टेशनों को छोड़कर मणिपुर के सभी हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (एएफएसपीए) को बढ़ा दिया है।

मणिपुर में (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्र घोषणा 2004 से लागू है। अप्रैल 2022 में, छह जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से एएफएसपीए हटा दिया गया था और 1 अप्रैल से, चार अन्य पुलिस स्टेशन से अशांत क्षेत्र अधिसूचना वापस ले ली गई थी। अब तक, मणिपुर के सात जिलों में 19 पुलिस स्टेशन सीमाओं को एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना से हटा दिया गया है।

मणिपुर सरकार ने कहा कि जमीनी स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि “सहयोगी एजेंसियां” कानून और व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं। “इसके अलावा, “अशांत क्षेत्र” की स्थिति की घोषणा का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और अगर उचित देखभाल नहीं की गई तो सार्वजनिक आलोचना और प्रतिरोध हो सकता है। उपरोक्त और राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य मशीनरी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 19 पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर मणिपुर राज्य में वर्तमान अशांत क्षेत्र की स्थिति पर 1 अक्टूबर से 6 महीने तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।

राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच सेना ने घाटी के जिलों को एएफएसपीए के दायरे में लाने की मांग की है। राज्य में दो युवा छात्रों की हत्या के बाद से फिर से तनाव फैल गया है। मंगलवार 26 सितंबर को स्थानीय लोगों और छात्रों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।

(जनचौक की रिपोर्ट।)

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