केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को उन 1,157 वकीलों के नाम बताने का आदेश दिया है जो कथित तौर पर बिना ‘ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन’ पास किए या बिना वैलिड ‘प्रैक्टिस सर्टिफिकेट’ के राज्य में वकालत कर रहे हैं।
यह आदेश चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वीएम श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने दिया। बेंच ने हाई कोर्ट प्रशासन को इन वकीलों के लिए कोई भी ‘वकालतनामा’ रजिस्टर न करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने ज़ोर दिया कि रजिस्टर किए जाने वाले किसी भी वकालतनामे में वकील की योग्यता का साफ़ ज़िक्र होना चाहिए, ताकि पीठासीन अधिकारियों या जजों को पूरी जानकारी हो। इसके अलावा, ज़िला न्यायपालिका को भी लिस्ट में शामिल वकीलों के लिए फ़ाइल पर ऐसी ही जानकारी दर्ज करने का काम सौंपा गया है। अगर कोई वकील वैलिड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट पेश करता है, तो उसका नाम तुरंत बार काउंसिल की पब्लिक लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
यह फ़ैसला एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया। याचिकाकर्ता का दावा था कि केरल बार काउंसिल ज़रूरी सर्टिफ़िकेशन के बिना वकीलों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देकर अपनी ज़िम्मेदारियों में लापरवाही बरत रही है। याचिकाकर्ता ने बताया कि अयोग्य वकीलों की लिस्ट में केरल के लगभग हर ज़िले के लोग शामिल हैं, खासकर वे जो जुलाई 2010 और दिसंबर 2021 के बीच एनरोल हुए थे; इनमें से कई को “अयोग्य” के तौर पर मार्क किया गया था।
याचिकाकर्ता ने यह लिस्ट ‘सूचना का अधिकार’ के तहत हासिल की थी। उसे पता चला था कि एक केस में दूसरी पार्टी की तरफ़ से पेश होने वाले वकील ने ज़रूरी परीक्षा पास नहीं की थी और उसके पास वैलिड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी नहीं था। उसने बार काउंसिल से लिस्ट में शामिल सभी वकीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने, उनकी लिस्ट अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने और केरल के सभी जजों और पीठासीन अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने की अपील की।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से योग्यता की रेगुलर जांच के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की मांग की। उसने राज्य और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरणों से भी अपने साथ जुड़े सभी वकीलों की योग्यता की जांच करने और ज़रूरी योग्यता पूरी न करने वालों को हटाने की अपील की।
कोर्ट ने बार काउंसिल की देखरेख करने वाली एड-हॉक कमेटी से यह रिपोर्ट मांगी है कि क्या लिस्ट में शामिल वकीलों ने प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है या नहीं।
(जनचौक ब्यूरो)