Friday, March 29, 2024

सूचना आयुक्तों ने सीजेआई एनवी रमना से लगाई गुहार

क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे हैं और कारण भी नहीं बताते कि किस प्रावधान के तहत वे अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? पंद्रह मौजूदा और सेवानिवृत्त सूचना आयुक्तों (आईसी) द्वारा भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना को लिखे गये पत्र से तो यही ध्वनि निकल रही है।   

उच्च न्यायालयों द्वारा आरटीआई निकायों के आदेशों पर रोक लगाने के खिलाफ पूर्व और वर्तमान सूचना आयुक्तों ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखा है। सूचना आयुक्तों ने चीफ जस्टिस से पत्र को स्वत: संज्ञान लेने और संविधान के अनुरूप आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए उचित निर्देश जारी करने को कहा है।

पंद्रह मौजूदा और सेवानिवृत्त सूचना आयुक्तों (आईसी) ने पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत सूचना आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। सूचना आयुक्तों ने कोर्ट से पत्र को स्वत: संज्ञान लेने वाली याचिका के रूप में मानने और संविधान के अनुरूप आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए उचित निर्देश जारी करने को कहा है।

पत्र के अनुसार, आरटीआई अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी मुकदमे, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेगी और इस तरह इस अधिनियम के तहत किसी भी आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

पत्र में कहा गया है कि इसके बावजूद, कई उच्च न्यायालय सूचना आयुक्तों के आदेशों को बिना यह कारण बताए कि सूचना आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों को  चुनौती कैसे अदालत के रिट अधिकार क्षेत्र में आएगी, रोक देते हैं। इसमें सूचना के प्रकटीकरण के साथ-साथ जुर्माना लगाने के आदेश भी शामिल हैं।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि आप कृपया अदालतों को यह निर्देश देने पर विचार कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय बताएं कि सूचना आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में कैसे आती है? कम से कम जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि दंडित अधिकारी को कोई अपरिवर्तनीय नुकसान नहीं हो सकता है। यह भी होना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई स्थगन आदेश दिया जाता है तो वह आयोग के वैधानिक आदेश पर रोक लगाने का कारण बताए।

पत्र में कहा गया है कि यदि दंड आदेश रद्द कर दिया जाता है तो राशि राजकोष द्वारा वापस की जा सकती है। उन्हें सूचना आयोग के फैसलों के खिलाफ स्थगन आदेश की मांग करने वाली याचिकाओं से निपटने के लिए अनुच्छेद 226 (3) को भी प्रभावी करना चाहिए ।

पत्र में सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य के मामले में उच्चतम  न्यायालय द्वारा आयोजित सर्टिओरिअरी(उत्प्रेषण-लेख) के रिट की शक्तियों के दायरे पर प्रकाश डाला गया। उस मामले में, यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, सर्टिओरिअरी, अधिकार क्षेत्र की सकल त्रुटियों को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है, जब एक अधीनस्थ अदालत ने (i) अधिकार क्षेत्र के बिना – अधिकार क्षेत्र को मानते हुए जहां कोई मौजूद नहीं है, या (ii) इसकी अधिकता में कार्य किया है। अधिकार क्षेत्र – अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करके या (iii) कानून या प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना में कार्य करना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में कार्य करना जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है, और इस प्रकार न्याय की विफलता का अवसर मिलता है।

एक और पहलू है जिसकी ओर हम सम्मानपूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 226 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां प्रतिवादियों की भागीदारी के बिना स्थगन प्राप्त किया गया है, उच्च न्यायालय उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उस आवेदन का निपटारा करेगा, जिसमें स्टे को ख़ारिज करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो स्टे स्वत:ख़ारिज हो जायेगा। इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा रहा है। हम उच्चतम न्यायालय से इस बिंदु को दोहराने का अनुरोध करते हैं।

हमें यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार के किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार करने से पहले अनंतिम संसद में सोलह दिनों तक विवादास्पद बहस हुई थी। जिस सदन ने हमारी संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया, वह शर्तों को लागू करने के बारे में बहुत सावधान था और बड़ी अनिच्छा के साथ अनुच्छेद 19 (2) के लिए सहमत हुआ।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शैलेश गांधी- सेवानिवृत्त केन्द्रीय सूचना आयुक्त, राहुल सिंह-मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, श्रीधर आचार्युलु -सेवानिवृत्त केंद्रीय सूचना आयुक्त, रत्नाकर गायकवाडी-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य मुख्य सूचना आयुक्त,सत्यानंद मिश्र-सेवानिवृत्त मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त, प्रो. एम.एम.अंसारी- सेवानिवृत्त केंद्रीय सूचना आयुक्त,एल कृष्णमूर्ति- सेवानिवृत्त कर्नाटक राज्य सूचना आयुक्त, यशोवर्धन आज़ादी-सेवानिवृत्त केंद्रीय सूचना आयुक्त,आत्मादीप-सेवानिवृत्त मप्र राज्य सूचना आयुक्त, जी कृष्णमूर्ति-मप्र राज्य सूचना आयुक्त,श्रीमती धन्यवाद फ्रांसिस थेक्केकरा-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य सूचना आयुक्त, अजीत कुमार जैन-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य सूचना आयुक्त,विजय कुवालेकर-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र सूचना आयुक्त संभाजी एम. सरकुंडे-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य सूचना आयुक्त तथा डॉ सुरेश जोशी-सेवानिवृत्त महाराष्ट्र राज्य मुख्य सूचना आयुक्त शामिल हैं।

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