Thursday, March 28, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाई

इशरत जहां मुठभेड़ हत्याकांड की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देश दिया कि इस बीच, वर्मा को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में संशोधन के लिए उचित कदम उठाना है।

इसमें कहा गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए है कि वह इस सवाल पर विचार करे कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश एक सप्ताह की अवधि से आगे जारी रखा जाना है।

गृह मंत्रालय ने वर्मा को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने से एक महीने पहले 30 अगस्त को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के कारणों में से एक मीडिया से बात करना जिसने देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया शामिल है। इशरत जहां मामले की जांच में प्रताड़ना के आरोपों से इनकार करते हुए वर्मा द्वारा मीडिया से बात करने के बाद 2016 में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

सुप्रीमकोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वर्मा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जबकि उच्च न्यायालय समय-समय पर उनकी याचिका पर आदेश पारित करता रहा है, अब इसने मामले को जनवरी, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि मेरी याचिका निष्फल हो रही है। मैं यहां भी बहस नहीं कर सकता। या तो आप उच्च न्यायालय की याचिका को स्थानांतरित करें और इसे सुनें। अन्यथा मैं मेरिट पर बहस करूंगा।

कपिल सिब्बल ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि सेवा नियमों के तहत, वर्मा की सेवा के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी समाप्त हो सकती थी।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट में कोई चुनौती नहीं है। एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूपी में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती है क्योंकि जो चुनौती में है वह आरोपों को चुनौती है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि रिट याचिका में, आरोपों को चुनौती देने और रिट याचिका में संशोधन किए बिना या बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने की मांग किए बिना, वर्मा राहत के हकदार हैं।

पीठ ने सिब्बल से पूछा कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उच्च न्यायालय से लीव ली है। सिब्बल ने बताया कि वर्मा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जबकि उच्च न्यायालय समय-समय पर उनकी याचिका पर आदेश पारित करता रहा है, अब इसने मामले को जनवरी, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया है।

सिब्बल ने कहा कि केंद्र पिछले एक साल से मामले को रोक रहा है और उसने इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा तक दाखिल नहीं किया है। परिणाम यह है कि याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। मुझे किसी न किसी स्तर पर अपनी बात रखनी चाहिए।

पीठ ने तब सिब्बल से पूछा कि क्या यह उनका मामला है कि आरोपों के लिए उनकी चुनौती बर्खास्तगी के आदेश से भी बचेगी। पीठ ने कहा कि क्या आप आरोपों से बच सकते हैं? किसी भी कारण से, इसे पारित कर दिया गया है। आपने एसएलपी दायर की है, लेकिन आदेश पहले ही पारित हो चुका है।

सिब्बल ने जवाब दिया कि उपरोक्त के बावजूद, वर्मा को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं करता हूं, तो यह चलेगा। मेरे पास 35 साल की सर्विस है।

पीठ ने सिब्बल से कहा कि बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के और भी रास्ते हैं। वह ट्रिब्यूनल के समक्ष गए बिना उपाय के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कैसे जा सकता है? उन्होंने कहा कि मेमो चार्ज करने की चुनौती लंबित है। इस बीच, बर्खास्तगी आदेश को उच्च न्यायालय की मंजूरी मिल गई। या तो वह बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दे सकता है या आप अदालत के आदेश पर बर्खास्तगी आदेश को रोक सकते हैं – उच्च न्यायालय की कार्यवाही के अधीन, बर्खास्तगी आदेश अभी भी पारित किया जा सकता है।”

एसजी ने जवाब दिया कि मैं कुछ इसी तरह का प्रस्ताव देने वाला था। बर्खास्तगी आदेश की वैधता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

दरअसल इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच करने वाले गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को रिटायरमेंट से पहले ही सेवामुक्त कर दिया गया। सतीश चंद्र वर्मा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने 30 अगस्त को आदेश जारी कर विभागीय कार्यवाही से संबंधित विभिन्न आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया था।

कहा जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी की बर्खास्तगी का एक कारण मीडिया से बात करना बताया जा रहा है जिसने देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया। सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया जहां आईपीएस ने अपने खिलाफ कई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी थी।

केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से बर्खास्तगी आदेश लागू करने की मांग करते हुए एक आवेदन किया था। लगभग एक साल तक सतीश चंद्र वर्मा को हाई कोर्ट की ओर से संरक्षित किया गया जिसने सरकार को आदेश दिया कि वह अनुशासनात्मक कार्रवाई पर त्वरित कदम नहीं उठाएगी। केंद्र की ओर से बयान जारी किया गया कि कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पारित करने की इजाजत दी है जिसका कार्यान्वयन कोर्ट के आदेश तक अंतिम रूप से लागू नहीं होगा।

7 सितंबर को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बर्खास्तगी का आदेश लागू करने की अनुमति दे दी लेकिन यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 19 सितंबर तक मोहलत दी जाए ताकि वह कानून के हिसाब से आदेश के खिलाफ विकल्प देख सके।

1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीशचंद्र वर्मा के विरुद्ध जारी विभागीय जांच के चलते उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। वे अभी तक भी आईजीपी (पुलिस महानिरीक्षक) के पद पर कार्यरत हैं। उनकी फिलहाल की पोस्टिंग तमिलनाडु कोयंबटूर में सीआरपीएफ में आईजीपी के पद पर थी। जबकि गुजरात में उनके बाद के बैच के कई अधिकारियों को डीजीपी पद पर पदोन्नति मिल चुकी है।

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मुठभेड़ की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य रहे आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ पद के दुरुपयोग सहित विभिन्न आरोपों में सरकार ने तीन विभागीय जांच शुरू की थी। सरकार ने वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इनमें इशरत जहां मुठभेड़ मामले को लेकर मीडिया में बयान देकर सरकार की छवि खराब करने का भी आरोप है।

वास्तव में यदि सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी प्रभावी हो जाती है, तो वह पेंशन और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे। सतीश चंद्र वर्मा ने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच इशरत जहां मामले की जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया था कि मुठभेड़ फर्जी थी। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने और वर्मा की सेवाओं का लाभ उठाने का निर्देश दिया।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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