Tuesday, April 16, 2024

गौतम नवलखा को एक महीने के लिए हाउस अरेस्ट करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एलगार परिषद-माओवादी संबंध मामले में जेल में बंद 73 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत दी है। पीठ ने नवलखा की घर में नजरबंद रखने की याचिका को मंजूर कर लिया है। पीठ ने कहा है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को खारिज करने की कोई वजह नहीं है। पीठ ने कई शर्तें लगाते हुए कहा है कि 73 साल के नवलखा को मुंबई में एक महीने के लिए घर में नजरबंद करने के आदेश को 48 घंटे के भीतर अमल में लाया जाए।

पीठ ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण 48 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट किया जाए। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले में हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा कि वह 2020 से हिरासत में है। उन्हें पहले के एक बार हाउस अरेस्ट में रखा गया था। प्रथम दृष्ट्या, ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने पहले हाउस अरेस्ट का दुरुपयोग किया था। उनके खिलाफ इस मामले के अलावा कोई आपराधिक पूर्वकृत्त नहीं है। हम सोचेंगे कि हम कम से कम एक महीने की अवधि के लिए हाउस अरेस्ट होने देना चाहिए।

हालांकि, पुलिस को आवास की तलाशी लेने और उसके मूल्यांकन में जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवलखा नजरबंदी का दुरुपयोग न करें। पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि सर्च का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । याचिकाकर्ता को परेशान करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। नवलखा ने अपनी बहन के घर में हाउस अरेस्ट करने की मांग की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान कुछ घटनाक्रमों के बाद, यह प्रस्तुत किया गया कि वह एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेंगे जहां वह अपने 71 वर्षीय साथी के साथ रहेंगे।

सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय के ऊपर पहली मंजिल पर स्थित 1 बीएचके में रहेंगे। एनआईए ने कहा कि वह उनके ट्रांसफर से पहले स्थान का निरीक्षण करेगी।

राहत में लगायी गयी शर्तों में कहा गया  है, 1) उनके घर की निगरानी की जाएगी (पुलिस कर्मियों को घर के बाहर तैनात किया जाएगा) और सीसीटीवी कैमरे कमरों के बाहर और निवास के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगाए जाएंगे। 2) घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं (पुलिस कर्मियों की कंपनी में सैर के अलावा, वह इस तरह की सैर के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ शामिल नहीं होंगे)।3) इंटरनेट, लैपटॉप या किसी संचार उपकरण तक पहुंच नहीं। 4) पुलिस कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन पर पुलिस की मौजूदगी में दिन में एक बार 10 मिनट के लिए फोन कॉल की अनुमति होगी। 5) अन्यथा वह साथी के फोन सहित किसी अन्य फोन का उपयोग नहीं करेंगे। साथी के मोबाइल में इंटरनेट नहीं होना चाहिए।

कॉल और एसएमएस करने के लिए एक बुनियादी फोन, लेकिन कॉल या मैसेज डिलीट नहीं किया जाए। 6) एनआईए नवलखा और उसके साथी द्वारा की गई कॉलों की निगरानी कर सकती है।7) वह बंबई नहीं छोड़ सकते। 8) परिवार के अधिकतम दो सदस्य सप्ताह में एक बार तीन घंटे के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं (परिवार के सदस्यों की सूची 3 दिनों के भीतर एनआईए को उपलब्ध कराई जाएगी)। 9) ऐसे आगंतुकों की अनुमति होने पर भी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10) उन्हें केबल टीवी का उपयोग करने और समाचार पत्र पढ़ने की अनुमति होगी। 11) मामले में किसी गवाह से कोई संपर्क नहीं। 12) जेल मैनुअल नियमों के अनुसार वकील से मिलने की अनुमति (3 दिनों में वकीलों के नाम एनआईए को अग्रेषित करना चाहिए)। 13) स्थानीय जमानतदार पेश करें।

पीठ ने कहा कि निगरानी का खर्च लगभग 2.4 लाख रुपए है जो नवलखा को स्वयं वहन करना है। सीसीटीवी लगाने का खर्च भी वह वहन करेंगे। पीठ ने कहा कि अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है, तो राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कल, शीर्ष अदालत ने नजरबंदी के अनुरोध की अनुमति देने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया था। सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि इस कोर्ट ने हाउस अरेस्ट को हिरासत का एक रूप माना है। सभी प्रकार के प्रतिबंध हैं। हम कोशिश करेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 70 साल के आदमी हैं। कम से कम उन्हें कुछ दिनों के लिए नजरबंद रहने दें। आइए इसे हल करने का प्रयास करें।

कहा जाता है कि नवलखा त्वचा की एलर्जी और दंत समस्याओं सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, और उन्होंने संदिग्ध कैंसर का परीक्षण करने के लिए कोलोनोस्कोपी कराने की आवश्यकता का हवाला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी बहन के घर स्थानांतरित करने की उनकी प्रार्थना को खारिज करने के बाद उन्होंने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि हम इस बात को लेकर थोड़ा हैरान हैं कि उच्च न्यायालय ने क्यों कहा कि याचिकाकर्ता उम्र के मानदंडों को पूरा करता है। उसकी उम्र 70 वर्ष है। स्वास्थ्य की स्थिति भी सही नहीं है, कई स्वास्थ्य मुद्दे हैं।

29 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल के तर्क के बाद कि उन्हें कई स्वास्थ्य जटिलताएं थीं, उनकी पसंद के अस्पताल में उनकी चिकित्सा जांच का आदेश दिया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सिब्बल ने दलील दी कि जेल में उनके इलाज की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं, दोषी नहीं। इसके अलावा, उनके खिलाफ चार्जशीट 2020 में दायर की गई है और मुकदमा शुरू होना बाकी है।

हालांकि, एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आवेदन का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कथित अपराध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नवलखा के कश्मीरी चरमपंथियों के साथ संबंध हैं और इस प्रकार, नजरबंदी में उनकी निगरानी करना मुश्किल होगा। एएसजी ने यह भी कहा कि नवलखा की हालत में सुधार हुआ है और उन्हें फिलहाल कोई शिकायत नहीं है।

आज, एएसजी ने मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में संदेह जताया, यह इंगित करते हुए कि नवलखा की जांच करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड में उनके बहनोई भी शामिल थे। आगे कहा कि कहानी में ट्विस्ट है। कृपया दो पेपर देखें। उनकी बहन मृदुला कोठारी हैं। डॉ. कोठारी उनकी बहन के पति हैं। हमें मेडिकल रिपोर्ट पर संदेह है। हमें यह कल पता चला है। डॉ. एस कोठारी जसलोक में ऑर्थो हैं। वे जसलोक अस्पताल जाना चाहते थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह उनके जीजा हैं।

नवलखा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि आप उस आदमी पर हमला करते हैं, आप डॉक्टर पर हमला करते हैं। 12 डॉक्टरों ने अपनी शपथ छोड़ दी? क्या यह भारत सरकार की अधीनता है?” पीठ ने कहा कि डॉ कोठारी ने पूरी रिपोर्ट में केवल तीन पंक्तियां कही हैं। इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की, यह 5-6 विशेष डॉक्टरों की राय है। क्या संबंधित डॉक्टर गलत रिपोर्ट देंगे? ऐसा तर्क नहीं हो सकता। आपको जिम्मेदार होना होगा। एक व्यक्ति दूसरों के दिमाग में जहर नहीं घोल सकता। आपको पहले आपत्ति जतानी चाहिए थी। केवल आपकी तरफ से खराब इनपुट दिखाता है।

एएसजी ने जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है। मुझे आपत्ति है। अगर उनकी हालत बहुत खराब है, तो उन्हें दूसरे अस्पताल में जाने में समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां उनके बहनोई नहीं है।

पीठ ने फिर भी कहा कि प्रथम दृष्ट्या, रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। एएसजी ने तब नजरबंदी के लिए शर्तों का प्रस्ताव रखा था। एनआईए ने यह भी कहा कि नवलखा को घर के बाहर टहलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर बेंच ने इशारा किया कि 45-60 मिनट पैदल चलने का सुझाव दिया गया है।

पीठ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कैसे भ्रष्टाचार ने देश पर कब्जा कर लिया है और अब देश को नष्ट कर रहा है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने बुधवार को मौखिक रूप से भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस देश को कौन नष्ट कर रहा है? आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं? जो लोग भ्रष्ट हैं। आप जिस भी कार्यालय में जाते हैं, क्या होता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा हाउस अरेस्ट में स्थानांतरण का कड़ा विरोध करने के बाद पीठ ने यह टिप्पणी की।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles