Saturday, April 20, 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट को हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रैक्टिस है या नहीं है जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए था: जस्टिस धूलिया

हिजाब मामले में मंगलवार 20 सितंबर को आठवें दिन सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुत महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। जस्टिस धूलिया ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रैक्टिस है या नहीं है जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए था। कर्नाटक सरकार की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया कि कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम लड़कियां 2021 तक हिजाब पहनकर नहीं आती थीं।

जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मौखिक टिप्पणी की कि कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्रा के टर्म पेपर पर भरोसा किया। हाईकोर्ट को इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए था। वो उस छात्रा के मूल पाठ पर नहीं गए। दूसरा पक्ष एक और टिप्पणी दे रहा है। कौन तय करेगा कि कौन सी टिप्पणी है सही?वो उस छात्रा के मूल पाठ पर नहीं गए। दूसरा पक्ष एक और टिप्पणी दे रहा है। कौन तय करेगा कि कौन सी टिप्पणी है सही?

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में सारा स्लिंगर द्वारा लिखित “वील्ड वुमेन: हिजाब, रिलिजन, एंड कल्चरल प्रैक्टिस-2013” नामक एक निबंध का उल्लेख किया गया था कि हिजाब सबसे अच्छी सांस्कृतिक प्रथा है।

मंगलवार को कर्नाटक राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की कि हाईकोर्ट आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस के मुद्दे पर जाने से बच सकता था। हालांकि, एसजी ने कहा कि यह याचिकाकर्ता थे जिन्होंने यह तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हिजाब एक आवश्यक प्रथा थी।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालतों द्वारा यह पता लगाने के लिए परीक्षण विकसित किए गए हैं कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस है या नहीं और सुरक्षा केवल ऐसी प्रथाओं को दी जा सकती है जो जरूरतों को पूरा करती हैं। कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं, जिनमें कहा गया है कि वो प्रैक्टिस अनादि काल से शुरू होना चाहिए, धर्म के साथ सह-अस्तित्व होना चाहिए।

एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि अदालतों द्वारा यह पता लगाने के लिए टेस्ट विकसित किए गए हैं कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस है या नहीं और सुरक्षा केवल ऐसी प्रथाओं को दी जा सकती है जो सीमा को पूरा करती हैं। कुछ टेस्ट हैं कि प्रैक्टिस अनादि काल से शुरू होना चाहिए, धर्म के साथ सह-अस्तित्व होना चाहिए, इतना आवश्यक होना चाहिए कि जिसके बिना धर्म की प्रकृति बदल जाएगी और एक सम्मोहक प्रैक्टिस होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने हिजाब के संबंध में कुरान की कुछ आयतों का हवाला दिया है। एसजी ने जवाब दिया कि केवल कुरान में उल्लेख करने से अभ्यास आवश्यक नहीं होगा। एसजी ने कहा कि उन्हें यह दिखाना होगा कि यह बहुत सम्मोहक है। हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं, जिन्हें पालन नहीं करने के लिए बहिष्कृत नहीं किया गया है। यह एक अनुमेय प्रैक्टिस या सर्वोत्तम आदर्श प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन एक आवश्यक प्रैक्टिस नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। वर्दी का मकसद समानता और एकरूपता है और जब किसी को उस सीमा को पार करना होता है, तो उस व्यक्ति का टेस्ट अधिक होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां तक कि ईरान जैसे संवैधानिक रूप से इस्लामी देशों में भी सभी महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, बल्कि वे इसके खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में इसका उल्लेख है, लेकिन इसे जरूरी नहीं बताया गया है।

मेहता ने यह भी पूछा कि क्या हिजाब का जो लोग पालन नहीं करते हैं उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है या वे इसके बिना अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते हैं?

इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि वे (याचिकाकर्ता) कह रहे हैं कि हम वर्दी पहनने को तैयार हैं। वे यह नहीं कह रही हैं कि हम वर्दी नहीं पहनेंगे। उन्होंने मेहता से सवाल किया कि अगर कोई बच्चा सर्दियों के दौरान मफलर पहनता है, तो वर्दी में मफलर भी तय नहीं है और क्या इसे रोका जाएगा?

मेहता ने कहा कि नियम कहता है कि धार्मिक पहचान नहीं हो सकती है और वर्दी एक समान होती है, और एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में वर्दी पहननी होती है।

तब जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मेहता से पूछा कि क्या चमड़े की बेल्ट वर्दी का हिस्सा है और कोई कहता है कि हम चमड़ा नहीं पहन सकते, क्या इसकी अनुमति होगी?

मेहता ने कहा कि अगर वर्दी में शॉर्ट पैंट है, तो कोई इसे इतना छोटा नहीं पहन सकता कि यह अशोभनीय हो और हर कोई वर्दी और अनुशासन को समझता हो। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहने की संभावना है।

याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में कल सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने दलीलें पूरी कीं। दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और कानूनी द्वेष के लिए जारी किया गया है और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने ‘आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस’ की कसौटी पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की वैधता का परीक्षण करने में गलती की। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार है, और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान नहीं करता है या दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है, ताकि उचित प्रतिबंध लगाया जा सके। सुनवाई चल रही है।

दवे का तर्क है कि परीक्षण आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस की नहीं, बल्कि धार्मिक प्रैक्टिस की होती है। इस संबंध में, उन्होंने तिलकायत गोविंदलालजी बनाम राजस्थान राज्य पर बहुत भरोसा किया। उस मामले में, कोर्ट ने सोचा कि यह कैसे तय कर सकता है कि एक समुदाय के भीतर दो तरह के विश्वास होने पर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दी गई कार्यवाही में, समुदाय का एक वर्ग दावा करता है कि कुछ संस्कार करते समय पोशाक धर्म का एक अभिन्न अंग है, जबकि एक अन्य वर्ग का तर्क है कि पीले रंग की पोशाक और सफेद पोशाक धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्या अदालत इस सवाल का फैसला करने जा रही है?

दवे ने तर्क दिया कि हर कोई भगवान सर्वशक्तिमान को अलग-अलग तरीकों से देखता है। जो लोग केरल में भगवान अयप्पा के पास जाते हैं, वे काली पोशाक में जाते हैं। हमारे कांवरियों को देखें, आज वे संगीत वैन के साथ चलते हैं और भगवान शिव का नृत्य करते हैं। सभी को व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, यही धार्मिक अधिकार की सीमा है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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