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सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए आरक्षण लागू किया

पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपने कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के लिए एक औपचारिक आरक्षण नीति पेश की है। यह निर्णय 24 जून को जारी एक परिपत्र में सर्वोच्च न्यायालय के सभी कर्मचारियों को सूचित किया गया।

“सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुपनेट (आंतरिक ईमेल नेटवर्क) पर अपलोड कर दिया गया है तथा इसे 23 जून, 2025 से प्रभावी कर दिया गया है।

परिपत्र में कहा गया है, “यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को रोस्टर या रजिस्टर में किसी गलती या अशुद्धि के बारे में कोई आपत्ति/प्रतिवेदन है तो वे इसकी सूचना रजिस्ट्रार (भर्ती) को दे सकते हैं।”

परिपत्र और वर्तमान में प्रभावी मॉडल रोस्टर के अनुसार, शीर्ष न्यायालय के कर्मचारियों को पदोन्नति में 15% कोटा और एसटी कर्मचारियों को 7.5% कोटा मिलेगा।नीति के अनुसार, कोटा लाभ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायकों, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों, कनिष्ठ न्यायालय सहायकों और चैंबर अटेंडेंट को उपलब्ध होगा।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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