केरल स्टोरी 2 की रिलीज़ पर अंतरिम रोक

केरल उच्च न्यायालय ने विवादास्पद फिल्म केरल स्टोरी 2 के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगा दी है। फिल्म शुक्रवार (27 फरवरी) को रिलीज़ होने वाली थी।

अदालत ने केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से पुन: परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

फिल्म के टीजर/ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा इसे प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

आरोप था कि फिल्म केरल को बदनाम करने की कोशिश करती है, लव जिहाद का भ्रम फैलाकर दो समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करती है और सांप्रदायिक सौहार्द तथा कानून एवं व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका है।

अदालत में दो दिन चली बहस के दौरान न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म दिखाए जाने का प्रस्ताव भी ताकि आरोपों प्रत्यारोपों की पड़ताल की जा सके लेकिन निर्माता उसके लिए तैयार नहीं हुए और मामले में मेरिट के आधार पर फैसला देने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने फिल्म की रिलीज़ पर स्थगन लगाया और सीबीएफसी को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निबटारा करने का निर्देश दिया।

लाइव लॉ के अनुसार न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि टीज़र की सामग्री, जिसे फ़िल्म का हिस्सा माना गया, प्रथम दृष्टया सामाजिक धारणा को प्रभावित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की क्षमता रखती है।

अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री का प्रसार जो सामाजिक समरसता या कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता हो, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व फिल्म के टीजर/ट्रेलर में दिखाए एक लड़की को जबरन बीफ खिलाए जाने के एक दृश्य को लेकर केरल में मीम भी बने और फिल्म की आलोचना मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी की।

(जनचौक ब्यूरो)

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