Friday, March 29, 2024

पुलिस राज बनने पर पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, ज़मानत से जुड़े नए क़ानून की सलाह

अभी तक देश में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, आम नागरिक और कानूनविद आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करके देश को पुलिस राज में तब्दील कर रही है पर अब उच्चतम न्यायालय ने भी यह कहकर कि लोकतंत्र में यह धारणा बनना बहुत खतरनाक है कि हम एक पुलिस राज्य बन रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वैचारिक रूप से विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस राज नहीं चलेगा, केंद्र सरकार नाहक गिरफ़्तारियां रोके। पीठ ने कहा कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए, जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह काम करें। पीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा। खास तौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है। भारत की जेलों में बंद दो तिहाई कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं। इनको लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जब इस पर चिंता जताई तो मामले की गंभीरता साफ दिखी।

पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियां सीआरपीसी की धारा 41-ए का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसके तहत आरोपी को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना होता है। पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा, जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश कोर्ट ने दिया।

फैसले में कहा गया कि भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों के 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी हैं। इस श्रेणी के कैदियों में से अधिकांश को एक संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के बावजूद गिरफ्तार करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है जिन पर सात साल या उससे कम के लिए दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। वे न केवल गरीब और निरक्षर हैं, बल्कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार, उनमें से कई को विरासत में अपराध की संस्कृति मिली है।

पीठ ने यह भी कहा कि समस्या ज्यादातर अनावश्यक गिरफ्तारी के कारण होती है, जो सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए और अर्नेश कुमार के फैसले में जारी निर्देशों के उल्लंघन में की जाती है। यह निश्चित रूप से जांच एजेंसी की ओर से औपनिवेशिक भारत के  एक अवशेष मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता में कमी आती है, और इस प्रकार इसे कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है। जमानत नियम है यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, न्यायालय के बार-बार किए गए निर्णयों के माध्यम से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर है। दोषी साबित होने तक निर्दोषता का अनुमान आपराधिक कानून का एक और प्रमुख सिद्धांत है।

फैसले में कहा गया है, एक बार फिर, हमें यह दोहराना होगा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है, जो निर्दोषता के अनुमान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के साथ है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान मौलिक है, स्वतंत्रता की सुविधा के रूप में, अनुच्छेद 21 का मूल इरादा है।

भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारक नकारात्मक अर्थों में जमानत आवेदनों का निर्णय करते समय न्यायालय के विवेक पर भार डालता है। अदालतें यह सोचती हैं कि दोष सिद्धि की संभावना निकट है। दुर्लभता के लिए, कानूनी सिद्धांतों के विपरीत, जमानत आवेदनों पर सख्ती से निर्णय लेना होगा। हम एक जमानत आवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं, जो कि ट्रायल के माध्यम से संभावित निर्णय के साथ प्रकृति में दंडात्मक नहीं है। इसके विपरीत, निरंतर हिरासत के बाद आखिरी में बरी करना घोर अन्याय का मामला होगा।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकती है ताकि जमानत के अनुदान को सुव्यवस्थित किया जा सके। जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41 ए के आदेश और अर्नेश कुमार (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का अधिकार देगा।

सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिट याचिका (सी) नंबर 7608/ 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के दिनांक 07फरवरी 2018 के आदेश का अनुपालन करने और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश यानी स्थायी आदेश संख्या 109, 2020 के तहत संहिता की धारा 41 और 41 ए के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया जाता है।

संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ मामले में इस अदालत के फैसले में निर्धारित आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है। जिसमें यह माना गया था कि जांच अधिकारी को चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट को राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर एक अभ्यास करना होगा। विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों को शीघ्रता से भरना होगा।

हाईकोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने की क़वायद शुरू करने का निर्देश दिया जाता है जो जमानत की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा करने के बाद रिहाई को सुगम बनाने वाली संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी। जमानत पर जोर देते समय संहिता की धारा 440 के जनादेश को ध्यान में रखना होगा।

जिला न्यायपालिका स्तर और हाईकोर्ट दोनों में संहिता की धारा 436 ए के आदेश का पालन करने के लिए एक समान तरीके से एक अभ्यास करना होगा जैसा कि पहले भीम सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, उसके बाद उचित आदेश होंगे। जमानत आवेदनों का निपटारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हो, अपवाद हस्तक्षेप करने वाला आवेदन है। किसी भी हस्तक्षेप करने वाले आवेदन के अपवाद के साथ अग्रिम जमानत के लिए आवेदन छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने की अवधि के भीतर हलफनामे/ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

पीठ ने प्रचलित जमानत प्रणाली के संबंध में जांच एजेंसी के साथ-साथ न्यायालयों को कई दिशा-निर्देश पारित करते हुए कहा कि एक ट्रायल, अपील या पुनरीक्षण के खत्म होने में एक अस्पष्ट, परिहार्य और लंबे समय तक देरी जमानत पर विचार करने के लिए एक कारक होगी। पीठ ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अदालतें सीआरपीसी की धारा 309 का पालन करेंगी, जो हालांकि दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही करने पर विचार करती है, अपवादों को कम करती है और अदालतों को कार्यवाही स्थगित या टालने की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि, पीठ का विचार था कि किसी भी अनुचित देरी के मामले में, आरोपी को इसका लाभ मिलना चाहिए, भले ही वह लाभ जो आरोपी को संहिता की धारा 436 ए (निर्णय के पैरा 41) के तहत मिल सकता है।

आरोपी व्यक्तियों पर देरी के प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, पीठ ने हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और सुरिंदर सिंह @ सिंगारा सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रासंगिक भागों का उल्लेख किया। हुसैनारा खातून के फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया था कि अत्यधिक असंतोषजनक जमानत प्रणाली गरीब विचाराधीन कैदियों को लगातार न्याय से वंचित करने के लिए कानूनी और न्यायिक प्रणाली के कारणों में से एक है। इसने नोट किया कि देरी मामलों के निपटान में एक अन्य कारक है।

त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए पीठ ने कहा था कि शीघ्र ट्रायल आपराधिक न्याय का सार है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ट्रायल में देरी अपने आप में न्याय से इनकार करती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, त्वरित ट्रायल संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों में से एक है ।हमें लगता है कि हमारे संविधान के तहत भी, हालांकि त्वरित सुनवाई को विशेष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 2 SCR 621 : (1978) 1 l SCC 248] में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए अनुच्छेद 21 की व्यापक व्यापकता और सामग्री में निहित है। इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्से के रूप में त्वरित ट्रायल को मान्यता दी थी।

हुसैन (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया था कि वे विचाराधीन कैदियों के लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक पक्ष पर उचित निगरानी तंत्र विकसित करें। फिर से, सुरिंदर सिंह (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबित ट्रायल की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है, तो अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित निष्पक्षता को झटका लगेगा और इसने अपील के चरण में देरी के प्रभाव पर भी चर्चा की।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles