Tuesday, April 23, 2024

क्या राज्य कह सकता है कि अगर आप निजता के अधिकार को छोड़ेंगे तभी आपको शिक्षा देंगे?

उच्चतम न्यायालय में हिजाब केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल छठें दिन सुनवाई जारी रही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस, कपिल सिब्बल, जयना कोठारी, अब्दुल मजीद धर, मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट शोएब आलम को सुना।

सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मिसालों की अनदेखी की और गलत तरीके से कहा है कि यदि इस्लाम में हिजाब को आवश्यक नहीं दिखाया गया है तो कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई कई टिप्पणियों ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और अन्य धर्मों को इस्लाम के बारे में गलत धारणा दी।

उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब कई मुस्लिम लड़कियों की अंतरात्मा के लिए आवश्यक है और उन्हें भारतीय संविधान के तहत सिख पगड़ी और कृपाण के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। हिजाब पहनने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को हाईकोर्ट ने नजरअंदाज किया। गोंजाल्विस के अनुसार हाईकोर्ट ने यह मानते हुए गलत कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे कि उन्होंने प्रतिबंध से पहले स्कूल में हिजाब पहन रखा था। उन्होंने कहा कि भारत में लाखों लड़कियां सदियों से फॉलो कर रही हैं। किसी भी तरह की दलील की जरूरत नहीं है।

जस्टिस गुप्ता ने गोंजाल्विस से कहा कि कोर्ट को हर केस का फैसला केस सेट अप के आधार पर करना होता है। मामला यह था कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। हाईकोर्ट ने उस तथ्य पर ध्यान दिया है। दलील देने का सवाल यह था कि क्या इन लड़कियों ने विवाद से पहले हिजाब पहन रखा था।

गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि पूछा जाने वाला सवाल यह नहीं है कि कुछ लड़कियों ने हिजाब पहना था या नहीं। सवाल यह है कि क्या हिजाब इस्लाम का एक प्रैक्टिस है, और निश्चित रूप से है। लाखों लड़कियां इसे पहनती हैं। वे इसे आवश्यक महसूस करती हैं। यह इस अर्थ में आवश्यक नहीं हो सकता है कि यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको बहिष्कृत किया जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि क्या इसका व्यापक रूप से पालन किया जाता है। सवाल यह है कि क्या यह प्रथा वास्तव में या कर्तव्यनिष्ठा से धर्म के पेशे के हिस्से के रूप में मानी जाती है और यह आवश्यक है या नहीं।

गोंजाल्विस ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बहुसंख्यक समुदाय की धारणा से है, जहां अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को बहुत आंशिक रूप से देखा जाता है। यह एक बहुसंख्यकवादी निर्णय है। इसमें संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं है। फैसले में चौंकाने वाले पैराग्राफ हैं, जो पैराग्राफ चोट पहुंचाते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना अंतर-अनुभागीय भेदभाव का मामला है, जिसमें धर्म और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव शामिल है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के तहत धर्म के भेदभाव के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा जितनी ऊंची सीमा की आवश्यकता नहीं है।

सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद धर ने हिजाब के संबंध में इस्लामी कानून में निषेधाज्ञा पर ध्यान केंद्रित किया। यह उनका मामला है कि पवित्र कुरान के अनुसार हिजाब अनिवार्य है और हाईकोर्ट की व्याख्या गलत है। एडवोकेट निज़ाम पाशा ने भी इसी तरह का तर्क दिया था। धर ने कहा कि हम एक महान राष्ट्र में रह रहे हैं, जिसमें एक महान संविधान हमारी रक्षा करता है, हमारी आस्था है। हमारे पास प्रस्तावना द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा है, इसे मूल संरचना विश्वास के हिस्से के रूप में रखा गया है, प्रस्तावना में विश्वास की रक्षा की जाती है।

सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि भारत ने बिना किसी आरक्षण के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की पुष्टि की है। यह विश्वास का अभ्यास करने के बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है। हालांकि, उसने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यह भी कहा कि यह मामला धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को ‘उचित आवास’ प्रदान करने के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं अन्य न्यायालयों का उल्लेख क्यों करती हूं? जिस तरह हम हिंदू हमारे देश में बहुसंख्यक हैं और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यक हैं, हम जहां भी अल्पसंख्यक हैं, हम अपनी प्रथाओं को आगे बढ़ाते हैं।

एडवोकेट शोएब आलम ने तर्क दिया कि हिजाब व्यक्ति की पहचान का मामला है और सार्वजनिक निगाहों से सुरक्षित महसूस करने के लिए एक व्यक्ति अपने शरीर को किस हद तक ढंकना चुनता है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इसे किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर होने के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। आलम ने तर्क दिया कि हिजाब व्यक्ति की पहचान का मामला है और यह एक व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है। यहां तक कि एक कैदी के भी मौलिक अधिकार हैं और यद्यपि अधिकारों का संकुचन है, कोई समर्पण नहीं है।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार का पता पुट्टस्वामी के फैसले से लगाया जा सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है, जगह से नहीं। इस तरह से मैं अपनी निजता को स्कूल तक ले जाता हूं।

जस्टिस धूलिया ने आलम से पूछा कि आप यहां किस वस्तु विनिमय की बात कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, “एक तरफ मेरा शिक्षा का अधिकार है, दूसरी तरफ मेरा निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, संस्कृति का अधिकार है। राज्य सरकार का कहना है, मैं आपको शिक्षा दूंगा बशर्ते आप अपने निजता के अधिकार का समर्पण करें। क्या यह किया जा सकता है”?

उन्होंने सेंट जेवियर के मामले का उल्लेख किया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य मौलिक अधिकार के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करता है तो यह अकल्पनीय है। यदि राज्य आपको एक विशेषाधिकार प्रदान कर रहा है, तो राज्य संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर आपसे वस्तु विनिमय नहीं कर सकता,राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं आपको इस शर्त पर सहायता दूंगा कि आप अपने अनुच्छेद 30 अधिकारों को आत्मसमर्पण कर देंगे। यह था सेंट जेवियर्स जजमेंट।

याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील आदित्य सोंधी ने कल की सुनवाई में दलील दी थी कि मैं जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष का उल्लेख करता हूं। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि हिजाब, बुर्का आदि पहनने की अपनी प्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का सामना कर रही थीं।  सोंधी ने नाइजीरियाई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लागोस के पब्लिक स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। सरकार के आदेश को आखिरकार स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए।

कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश न केवल धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन, बल्कि अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है, जो भेदभाव है । छात्राओं को हिजाब पहनने या अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार कैसे चुनने के लिए कहा जा सकता है? छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने का मतलब यह भी है कि उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि प्रथा को एक बार वास्तविक रूप से दिखाया गया हो तो यह अनुमेय है। उन्होंने बेंच से “आनुपातिकता के सिद्धांत” को लागू करने और “कम से कम आक्रामक” दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। धवन ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार का आदेश झूठी नींव पर आधारित है, क्योंकि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसके द्वारा उद्धृत निर्णय अलग-अलग संदर्भों में पारित किए गए थे”।

धवन ने मुख्य रूप से चार मुद्दे उठाए: (i) पहनावे का अधिकार फ्री स्पीच का हिस्सा है और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है; (ii) निजता का सिद्धांत; (iii) आवश्यक अभ्यास परीक्षण; (iv) हिजाब पहनने वाले व्यक्ति के साथ धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

धवन ने जुलाई 2021 के कर्नाटक सरकार के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उस समय पीयूसी में कोई यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं था और इस प्रकार, हिजाब की अनुमति थी। हालांकि, अचानक सितंबर में छात्रों को “परेशान” किया गया और उनके साथ “भेदभाव” किया गया।

धवन ने बताया कि विवादित सरकारी आदेश, जिसमें हिजाब पहनने का अधिकार को बाहर किया गया है, हिजाब के खिलाफ केरल हाईकोर्ट के फैसले पर आधारित है, लेकिन यह समझने में विफल रहा है कि उक्त निर्णय एक कॉन्वेंट स्कूल के संदर्भ में दिया गया था। सरकारी आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का भी उल्लेख करता है, लेकिन यह समझने में विफल रहता है कि यह “ऑल-गर्ल्स स्कूल” में हिजाब पहनने के अधिकार का मामला था। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी आदेश झूठी नींव पर खड़ा है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। संविधान में इस तरह के लक्ष्यीकरण की अनुमति नहीं है। धवन ने कहा कि हिजाब को भारत समेत दुनिया भर में वैध माना जाता है।

याचिकाकर्ताओं के लिए हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ लागू किया गया सरकारी आदेश भाईचारे की अवधारणा को गलत तरीके के पेश करता है और इसे विविधता के विरोधी के रूप में भ्रमित करता है। उन्होंने कहा कि एकरूपता और अनुशासन के नाम पर विविधता को प्रोत्साहित करने का “वैध राज्य हित” को भी छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाकर, राज्य ने मुस्लिम छात्राओं को स्कूलों से बाहर कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह पाया जाता है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है तो यह संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत संरक्षित एक सांस्कृतिक प्रथा होगी।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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