दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यूएनआई का दफ्तर किया सील, एजेंसी ने बताया ‘प्रेस की आजादी’ पर हमला

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई का दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जबकि न्यूज एजेंसी ने इसे ‘प्रेस की आजादी’ पर हमला करार दिया।

यूएनआई ने दिल्ली पुलिस पर महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया। हालांकि, डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने इन आरोपों को नकार दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में डीसीपी (नई दिल्ली) ने कहा, ”कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और कोई गलत काम नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई थी।”

पुलिस टीम रफी मार्ग स्थित दफ्तर पर पर्याप्त बल के साथ पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की। यह कदम तब उठाया गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएनआई द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

यह मामला केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश से जुड़ा था, जिसमें न्यूज एजेंसी को परिसर खाली करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए जमीन के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया।

यूएनआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, ”देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसियों में से एक यूएनआई के दफ्तर को सील किए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।”

‘एक्स’ पर शेयर किए गए एक कथित वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी को एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की करते हुए देखा गया। वीडियो में पत्रकार का संतुलन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वह गिर गईं। वीडियो में इसी दौरान, पीछे से किसी व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ‘ये क्या कर रही हो मैडम, हाथ-पैर टूट जाएगा और ये क्या तरीका है।’

यूएनआई ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और कई लोगों को अपना सामान तक लेने नहीं दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया, ”कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे में थे। दो वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने कथित तौर पर कई लोगों के साथ गाली-गलौज की।”

यूएनआई के दफ्तर के बाहर एक नोटिस चस्पा है। जिसमें लिखा है, ”9, रफी मार्ग, नई दिल्ली स्थित परिसर को भारत सरकार ने 20 मार्च, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने कब्जे में ले लिया है। L&DO की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का परिसर में प्रवेश, कब्जा या उसका उपयोग प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर कानून कार्रवाई की जाएगी।”

(जनचौक ब्यूरो)

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