Wednesday, April 24, 2024

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार

हेट स्पीच पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी की तरफ से हेट स्पीच पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं, एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड और दिल्ली की सरकारों से जवाब मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।

पीठ ने कहा कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं, हेट स्पीच को लेकर याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देने के लिए नफरती भाषा का प्रयोग किया गया। पीठ ने टिप्पणी की कि आप सही कह रहे हैं कि इन नफरत भरे भाषणों से पूरा माहौल खराब हो रहा है और इसे रोकने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभद्र भाषा दी गई थी। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया गया है।एक पार्टी ने कश्मीर फाइल्स को वित्त पोषित किया और फिर मेरे पास सबूत है कि इसे कैसे वित्त पोषित किया गया और फिर कर मुक्त कर दिया गया। याची ने कहा कि हेट स्पीच एक तीर की तरह जो एक बार कमान से छूटने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।

चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेने के लिए अदालत को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की जरूरत है। हमें कुछ उदाहरण चाहिए। नहीं तो यह एक रैंडम याचिका जैसा है। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से कहा कि उनकी तरफ से नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों का हवाला देने वाला एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जिसमें आपराधिक मामले नहीं दर्ज किए गये थे।

पीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने और जांच के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में विचाराधीन अपराध का विवरण देने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता यह भी विवरण दे सकता है कि क्या अपराध दर्ज किए गए थे और अपराधी कौन माने जाते हैं? अदालत ने कहा कि 31 अक्टूबर तक हलफनामा दायर किया जाए। पीठ ने सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई 1 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

एक अन्य मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी, दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है ।

पीठ ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को तथ्यात्मक स्टेटस और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि अवमानना में नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। इस बीच, उत्तराखंड राज्य और जीएनसीटीडी वास्तविक स्टेटस और की गई कार्रवाई की व्याख्या करते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे।

पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वह तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के महाधिवक्ता आर वेंकटरमनी ने कुछ दिन पहले ही अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला था, बेंच ने मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा।

एक अन्य मामले में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोमवार को यति नरसिंहानंद के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को यति नरसिंहानंद के उस साक्षात्कार के टेप पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जिसमें अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। पीठ एक्टिविस्ट शची नेल्ली द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी।

उन्होंने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा जनवरी 2022 में न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी के लिए यती नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए दी गई मंजूरी के आधार पर याचिका दायर की।अटॉर्नी जनरल ने यति नरसिंहानंद की टिप्पणी ( “जो इस प्रणाली में विश्वास करते हैं, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में, और सेना में, सभी कुत्ते की मौत मरेंगे”) का उल्लेख करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह शीर्ष न्यायालय की प्रतिष्ठा कम करने का एक सीधा प्रयास है। यह आम जनता के दिमाग में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार और यह अदालत की आपराधिक अवमानना के बराबर है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि नरसिंहानंद के ये बयान धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में अदालती कार्यवाही के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में आए हैं। यति नरसिंहानंद द्वारा की गई टिप्पणियां संस्था की प्रतिष्ठा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित अधिकार को कमजोर करती हैं। याचिका में कहा गया है कि संस्था की महिमा को नुकसान पहुंचाने और न्यायालय में भारत के नागरिकों के विश्वास को कम करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अराजकता का परिणाम हो सकता है। यह शायद अपने इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय पर सबसे तीव्र हमला है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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